पीपीएफ अकाउंट

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), 2019

यूको बैंक की सभी शाखाएँ भारत सरकार की सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना के अंतर्गत अंशदान स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं। यह योजना आयकर लाभ के साथ-साथ अच्छे वापसी के साथ निवेश का एक अवसर प्रदान करती है। योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

PPF
सं . मुख्य विशेषताएं पब्लिक प्रोविडेंट फंड -2019 योजना की मुख्य विशेषताएं
1 उद्देश्य आयकर लाभ के साथ-साथ अच्छे रिटर्न की पेशकश करके छोटी बचत को बढ़ावा देना।
2 पात्रता निवासी व्यक्ति अपने नाम से खाता खोल सकते हैं और नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति की ओर से दूसरा खाता भी खोल सकते हैं। संयुक्त/एनआरआई/एचयूएफ खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हैं।
3 छोटी बचत, अच्छा रिटर्न न्यूनतम 500/- रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष (50/- रुपये के गुणकों में)। जमा एकमुश्त या एक वित्तीय वर्ष में प्रति वर्ष 12 किस्तों में किया जा सकता है।
4 "उच्च रिटर्न, जोखिम मुक्त, गारंटीड रिटर्न 01.10.2020 से 7.1% प्रति वर्ष। भारत सरकार वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज दर की घोषणा करती है। ब्याज की गणना महीने के 5वें और आखिरी दिन के बीच मासिक शेष राशि पर की जाएगी और हर साल 31 मार्च को भुगतान किया जाएगा।
वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज दर की घोषणा करती है"
5 योजना की अवधि "परिपक्वता अवधि: 15 वर्ष। विस्तार: a) परिपक्वता के 1 वर्ष के भीतर b) 5 वर्ष के एक या अधिक ब्लॉक में। समयपूर्व समापन: 5 वर्ष के बाद केवल चिकित्सा उपचार और शैक्षिक व्यय के लिए अनुमति दी जाती है।"
6 ऋण और
निकासी
ऋण सुविधा: तीसरे वित्तीय वर्ष से उपलब्ध
आंशिक निकासी: सातवें वित्तीय वर्ष से अनुमत
7 कर लाभ "ईईई" श्रेणी। छूट, छूट और छूट। पीपीएफ में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर लाभ मिलता है। पीपीएफ में जमा ब्याज आयकर से मुक्त है। परिपक्वता पर मिलने वाली आय कर से मुक्त है। (यदि पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुना गया है)*
8 नामांकन एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित किया जा सकता है। अधिकतम 4 व्यक्तियों को नामांकित किया जा सकता है।
9 खाते का हस्तांतरण पीपीएफ खाते को अन्य शाखा/अन्य बैंक/डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है, इस पर शुल्क देय होगा।
6 ऋण और
निकासी
ऋण सुविधा: 3 वित्तीय वर्ष से उपलब्ध*
आंशिक निकासी: 7वें वित्तीय वर्ष से अनुमति*
10 वेबसाइट योजना में नवीनतम निर्देशों/संशोधनों के लिए, पर जाएं
                   www.nsiindia.gov.in
11 किस्तों का जमा "पीपीएफ खाताधारक यूको बैंक की किसी भी शाखा में अंशदान जमा कर सकते हैं। खाता खोलने/
खाता खोलने/किस्तों में जमा करने के लिए ई-बैंकिंग, एम-बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं।"

*विवरण निर्देश वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) अधिसूचना, दिनांक 12 दिसंबर, 2019 में दिए गए हैं

पीपीएफ फॉर्म ए से एच attached file is in PDF Document Format (सामग्री अंग्रेजी में है)

नोट: चूंकि यह भारत सरकार की योजना है, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे योजना में नवीनतम निर्देशों/संशोधनों के लिए www.nsiindia.gov.in पर जाएं।

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