Loans/Advances

ऋण / अग्रिम

एक वाणिज्यिक बैंक होने के नाते ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना हमारी प्रमुख गतिविधि है। कृषि क्षेत्र, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र, बड़े/मझौले एवं छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र, आधार-संरचना क्षेत्र आदि की सावधि ऋण एवं कार्यशील पूँजी जरूरतों, दोनों को पूरा करने में, जिनमें उनकी निर्यात/आयात और गैर-निधि आधारित जरूरतें जैसे साख पत्र, बैंक गारंटी आदि भी शामिल हैं, हमारी भागीदारी के अलावा हमारे पास आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल विशेष रूप से तैयार किए गए ऋण उत्पादों का बड़ा-सा पिटारा है। कुछ आकर्षक वैयक्तिक ऋण योजनाओं की प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी जा रही हैं।

टिकाऊ ग्राहक वस्तुएँ जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर या अन्य कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि की खरीद के लिए यह एक आसान वित्तपोषण योजना है।

पात्रता

  1. कम से कम छ: माह की अवधि से यूको बैंक का विद्यमान ग्राहक हो
  2. एक स्वरोज़गारी/व्यवसायी/कारोबारी या सरकारी/अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ विश्वविद्यालयों या प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में स्थायी कर्मचारी जिसने न्यूनतम 1 वर्ष तक सेवा की हो न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि बाकी हो।

आय मानदंड

  1. वेतनभोगी उधारकर्ता
    1. न्यूनतम कुल वेतन महानगर केन्द्रों में रु.30000/- प्रतिमाह एवं अन्य केन्द्रों में रु.20,000/- प्रतिमाह
    2. सभी कटौतियों और प्रस्तावित ऋण की ईएमआई निकालने के बाद 40% न्यूनतम शुद्ध आय या रु.10000/- दोनों में से जो भी अधिक हो।
  2. गैर-वेतनभोगी उधारकर्ता
    1. नवीनतम आयकर विवरणी के अनुसार सभी केन्द्रों पर न्यूनतम आय रु. 4 लाख प्रतिवर्ष
    2. प्रस्तावित ऋण की ईएमआई और आयकर तथा किन्हीं अन्य दायित्वों को स्वीकार करने के बाद न्यूनतम 40% अतिरेक या रु. 10000/- दोनों में से जो भी अधिक हो।

आयु मानदंड

  1. वेतनभोगी उधारकर्ता : 21 से 60 वर्ष
  2. गैर-वेतनभोगी उधारकर्ता : 21 से 65 वर्ष

ऋण की प्रमात्रा

अधिकतम ऋण राशि रु.200000/- या मासिक शुद्ध वेतन का 10 गुना, दोनों में से जो भी कम हो।

प्रोसेसिंग प्रभार

ऋण राशि का 1%, न्यूनतम रु. 1000/-

मार्जिन

कुल वस्तु लागत का 20%

चुकौती

अधिकतम 60 समान मासिक किस्त

ब्याज दर

  1. वेतन गठजोड़ व्यवस्था या 100% चल संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित ऋण के मामले में – आधार दर + 1.00% (चल)
  2. अन्य सभी मामलों में - आधार दर + 2.00% (चल)

पूर्व-भुगतान प्रभार

कोई पूर्व-भुगतान प्रभार नहीं

अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम यूको बैंक शाखा से संपर्क करें।

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uco_shelter यह आवास वित्तपोषण योजना आपके लिए अपना स्वयं का मकान या फ्लैट लेने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। योजना को आपकी जरूरतों के मुताबिक प्रयोजन विशिष्ट बनाने का ध्यान रखा गया है। जिस वाजिब ब्याज दर पर आप भुगतान करेंगे उसकी घटते शेष पर गणना की जाएगी, यानी आपको चुकाई गई ऋण किस्तों के वास्तविक भुगतान की तारीख से ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

पात्रता

व्यक्ति(अनिवासी भारतीय एवं भारतीय मूल के व्यक्ति सहित) जिनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष(वेतनभोगी) एवं 65 वर्ष (गैर-वेतनभोगी) चुकौती अवधि को शामिल करते हुए हो।

प्रयोजन

  • आवासीय प्रयोजन हेतु स्वतंत्र मकान/बने-बनाए फ्लैट की खरीद एवं निर्माण.
  • 50 वर्ष से कम पुराने वर्तमान मकान/फ्लैट का विस्तार/मरम्मत/नवीकरण.
  • अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त आवास ऋणों का अधिग्रहण.
  • मकान की साज-सज्जा के लिए भी ऋण उपलब्ध है.
  • 30 वर्ष से कम पुराने मकान/फ्लैट की खरीद

ऋण की प्रमात्रा

निर्माण/खरीद के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अधिकतम सीमाएं निम्नानुसार हैं :

स्थान / केन्द्र

निर्माण/ खरीद/अधिग्रहण खातों के लिए

मरम्मत /विस्तार/नवीकरण के लिए

महानगरीय/शहरी/ अर्धशहरी

कोई उच्चतम सीमा नहीं

25 लाख

ग्रामीण

कोई उच्चतम सीमा नहीं

7.5 लाख

ऋण की पात्रता

निम्नलिखित में से न्यूनतम :

  • परियोजना लागत का 80%, आवास संपत्ति की लागत में स्टांप प्रभार, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य प्रलेखीकरण लागत को शामिल नहीं किया जाएगा।
  • मासिक आय के आधार पर-

प्रस्तावित ऋण के ईएमआई सहित कुल कटौतियों को उधारकर्ता की कुल मासिक आय(जीएमआई) के साथ निम्न प्रकार से लिंक किया जाएगा

  • रु.50,000/- तक का जीएमआई – जीएमआई का 60%
  • रु.50,000/- से अधिक और रु.1,00,000/- तक का जीएमआई - जीएमआई का 70% (रु.20,000/- की न्यूनतम मासिक शुद्ध उपयोग योग्य आय के अधीन)
  • रु.1,00,000/- से अधिक का जीएमआई - जीएमआई का 75% (रु.30,000/- की न्यूनतम मासिक शुद्ध उपयोग योग्य आय के अधीन)

प्रोसेसिंग शुल्क

ऋण राशि का 0.5%,न्यूनतम रु. 1500/- एवं अधिकतम रु.15000/-.
01.11.2018 से 31.03.2019 तक प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट।

ब्याजदर

ऋण की मात्रा

ब्याजदर

रु.30 लाख तक

1 वर्ष का एमसीएलआर विद्यमान 8.70% प्रति वर्ष

रु.30 लाख तक से अधिक और रु.75 लाख तक

1 वर्ष का एमसीएलआर + 0.10 % विद्यमान 8.80% प्रति वर्ष

रु. 75 लाख तक से अधिक

1 वर्ष का एमसीएलआर + 0.25 % विद्यमान 8.95% प्रति वर्ष

रु.30 लाख तक ऋण को छोड़कर, निम्नलिखित प्रकार के ग्राहक ब्याजदर में 10 बेसिस पाइंट ( 0.10%) पर ब्याजदर में छुट पाने के पात्र होंगे :

केंद्र एवं राज्य सरकार / सरकारी क्षेत्र के उपक्रम / केंद्र एवं राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों / केन्द्र एवं राज्य सरकार के कालेजों और विश्वविद्यालयों तथा हमारे बैंक के कर्मचारीगण ।

विद्यमान निष्ठावान ग्राहक जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं यानी निम्नलिखित में से कोई एक :

  • पिछले एक वर्ष के दैरान रु. 10,000.00 के औसत शेष बनाए रखते हुए बचत खाता का संतोषजनक परिचालन।
  • पिछले एक वर्ष के दैरान रु. 20,000.00 के औसत शेष बनाए रखते हुए चालू खाता का संतोषजनक परिचालन।
  • ऋण खातों में अधिस्थगन अवधि के बाद से तीन वर्ष एवं उससे अधिक समय से मूल एवं ब्याज का नियमित भुगतान

चुकौती

चुकौती की अधिकतम अवधि 30 वर्ष/360 समान मासिक किस्त(ईएमआई) है लेकिन वेतनभोगी वर्ग के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक तथा गैर-वेतनभोगी वर्ग के मामले में 70 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

प्रतिभूति एवं गारंटी

  • वित्तपोषित संपत्ति की ईएमटीडी
  • कोई अन्य पक्ष गारंटी

पूर्व भुगतान प्रभार

शून्य

कर लाभ

इस ऋण के मूल और ब्याज अंशों अर कर लाभ, आयकर अधिनियम के तहत लागू प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध रहेगा।

बीमा

प्राकृतिक आपदाओं द्वारा घर के नुकसान के जोखिम को कवर करने के लिए यूको गृह रक्षा योजना के अंतर्गत आवास संपत्ति पर बीमा कवर

उधारकर्ता की दुर्घटना में या प्राकृतिक मृत्यु के मामले में बकाया ऋण कवर करने के लिए यूको गृह लक्ष्मी योजना

अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम यूको बैंक शाखा से संपर्क करें।

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अनुमोदित परियोजनाओं/बिल्डरों के साथ गठजोड़ की सूची

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Car Loans यह योजना नई कार साथ ही 5 वर्ष तक की पुरानी कार की खरीद के लिए एक आसान वित्तपोषण योजना है।

लक्षित समूह

  1. वेतनभोगी समूह –
    • न्यूनतम 6 माह की सेवा पूर्ण कर चुके नियमित कर्मचारी.
  2. गैर-वेतनभोगी समूह–
    • सुस्थापित पेशेवर व्यावसायी एवं स्वनियोजित, कारोबारी,
    • कृषक एवं खेतीहर
  3. कारबारी संस्था (कारपोरेट एवं गैर-कारपोरेट)
  4. भूतपूर्व स्टाफ एवं पेंशनभोगी
  5. अनिवासी भारतीय

आय मानदंड

* ऋण सीमा के निर्धारण के लिए गूणवत्ता के आधार पर पति/पत्नी, वयस्क संतानों की आय को जोड़ा जाएगा ।
* इसी तरह वयस्क संतानों को ऋण देने के लिए नियमित आय अर्जित करनेवाले माता-पिता की आय को जोड़ने की अनुमति है

  1. वेतनभोगी समूह
    • सभी केंद्रों पर न्यूनतम मासिक शुद्ध वेतन प्रस्तावित ऋण की समान मासिक किस्त (ईएमआई) + सभी अनिवार्य कटौतियों और वर्तमान ऋण देयताओं के बाद रु. 20000/- हो
    • अधिकतम ऋण राशि सकल मासिक आय का 36 गुना
  2. गैर-वेतनभोगी उधारकर्ता :
    • पिछले वर्ष के दौरान आईटीआर/आईटीआर के आकलन के अनुसार पेशेवर व्यवसायियों और स्वनियोजित कारोबारियों के लिए न्यूनतम आय मानदंड महानगरीय केंद्रों में रु.5.00 लाख प्रतिवर्ष और अन्य केंद्रों में रु.4.00 लाख प्रतिवर्ष
    • अधिकतम ऋण सीमा पिछले 2 वर्षों की औसत सकल वार्षिक आय का तीन गुणा
  3. कृषक एवं खेतीहर:
    • पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम सकल आय रु. 4.00 लाख प्रतिवर्ष
    • ऐसे कृषक जिन्होंने स्वयं के नाम पर भूमि धारण की हो
    • अधिकतम ऋण सीमा : पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय का तीन गुणा
  4. कारोबारी संस्था ( कारपोरेट एवं गैर-कारपोरेट):
    • कारोबारी संस्था पिछले 2 वर्षों से लाभ कमा रही हो और ऋण अवधि के दौरान नकदी प्रवाह सभी वर्तमान देयताओं, यदि कोई हों, को पूरा करने के बाद प्रस्तावित ऋण की चुकौती के लिए पर्याप्त हो।

आयु :

चुकौती अवधि सहित न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 70 वर्ष

मार्जिन आवश्यकता

  1. नई कार : नए वाहन के लिए 15%
  2. पुरानी कार :
    • क) पूरानी कारों के लिए प्रतिष्ठित प्रमाणित कार डिलरों के मामले में मूल्यांकन का 20% । 5 वर्ष तक के पूराने वाहन पात्र हैं।
    • ख) अन्य मामलों में पूरानी कारों के लिए अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन का 30% या किसी जनेरल इश्यूरेंस कंपनी / प्रमाणित आटोमोबाइल इन्जीनियर या आईडीवी (बिमांकक का घोषित मूल्य), इनमें से जो भी कम हो, होगा। 5 वर्ष तक के पूराने वाहन पात्र हैं।

बीमा

उधारकर्ता की दुर्घटना अथवा स्वभाविक मृत्यु के मामले में बकाया ऋण को सुरक्षित करने हेतु यूको ऋण जीवन सुरक्षा

ऋण की मात्रा

  1. नई कार के लिए :
    • ऑन रोड मूल्य यानी एक्स शो रूम मूल्य + पंजीकरण मूल्य + एकबारगी सड़क कर + बीमा (एकबारगी) का अधिकतम 85% वित्त प्रदान किया जाएगा जबकि अधिकतम ऋण राशि की कोई सीमा नहीं है।
  2. पूरानी कार के लिए
    • यदि पूरानी कार किसी प्रतिष्ठित प्रमाणित कार डीलर से खरीदा जाता है तो रु.15 लाख होगा।
    • यदि दूसरे किसी से खरीदा जाता है तो रु. 5 लाख होगा।

प्रोसेसिंग शुल्क

  • 01.11.2018 से 31.03.2019 तक प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट।

चुकौती

  • नई कार : अधिकतम 84 समान मासिक किस्त
  • पूरानी कार : अधिकतम 60 समान मासिक किस्त

ब्याजदर

  • नई कार : 1 वर्ष का एमसीएलआर + 0.40 % विद्यमान 9.10% प्रति वर्ष
  • पूरानी कार :
    • यदि प्रमाणित कार डीलर से खरीदा जाए तो 1 वर्ष का एमसीएलआर + 1.50 % विद्यमान 10.20% प्रति वर्ष
    • अन्य सभी के लिए 1 वर्ष का एमसीएलआर + 2.00 % विद्यमान 10.70% प्रति वर्ष
  • निम्नलिखित प्रकार के ग्राहक ब्याजदर में 10 बेसिस पाइंट ( 0.10%) पर ब्याजदर में छुट पाने के पात्र होंगे :
    • केंद्र एवं राज्य सरकार / सरकारी क्षेत्र के उपक्रम / केंद्र एवं राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों / केन्द्र एवं राज्य सरकार के कालेजों और विश्वविद्यालयों तथा हमारे बैंक के कर्मचारीगण ।
    • विद्यमान निष्ठावान ग्राहक जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं यानी निम्नलिखित में से कोई एक :
  • पिछले एक वर्ष के दैरान रु. 50,000.00 के औसत शेष बनाए रखते हुए बचत / चालू खाता का संतोषजनक परिचालन।
  • ऋण खातों में अधिस्थगन अवधि के बाद से तीन वर्ष एवं उससे अधिक समय से मूल एवं ब्याज का नियमित भुगतान

प्रसंस्करण प्रभार

ऋण राशि का 1% अधिकतम रु. 1500 /-,

समय पूर्व चुकौती शुल्क : शून्य

अधिक जानकारी के लिए निकटतम शाखा से संपर्क करें।

‘अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न’ के लिए यहां क्लिक करें
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पात्रता

  • सनदी लेखाकार, वैयक्तिक/संयुक्त रूप से या प्रोपराइटरशिप संस्थान या भागीदारी फर्म
  • वैयक्तिक/प्रोपराइटर/कम आयु के भागीदार(भागीदारी फर्म के मामले में) की आयु 68 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी
  • आवेदक/फर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई) के पास पंजीकृत हैं और संबद्ध कार्य करने के लिए उनके पास वैध प्रमाण-पत्र/लाइसेंस भी मौजूद है
  • आवेदक/फर्म का नाम आरबीआई की चूककर्ता सूची में नहीं होगा
  • फर्म के मामले में सभी भागीदार सह-आवेदक के रूप में शामिल होंगे
  • आवेदक/फर्म के विरुद्ध इंस्टीट्यूट द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न की गई हो।
  • सीए फर्म न्यूनतम 2 वर्षों से अस्तित्व में हो।

प्रयोजन

  • कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु
  • आंशिक रूप से या पूर्णतया निर्मित होकर तैयार नए कार्यालय परिसर के अधिग्रहण के लिए
  • भूमि लागत और उस पर कार्यालय परिसर के निर्माण के वित्तपोषण हेतु
  • फर्नीचर एवं फिक्सचर, कार्यालय उपकरणों/कंप्यूटरों/अन्य सहायक उपकरण आदि की लागत के वित्तपोषण हेतु
  • कार्यशील पूँजी और/या प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए

सुविधा का प्रकार

  • अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या कार्यशील पूँजी हेतु नकदी सीमा के लिए मीयादी ऋण

मार्जिन

  • मीयादी ऋण के लिए: 20% की एकसमान मार्जिन
  • कार्यशील पूँजी के लिए – उनकी कार्यशील पूँजी आवश्यकता का 25%
  • मीयादी ऋण के अंतर्गत कार्यालय भवन के वित्तपोषण के समय; भूमि लागत को 50% तक वित्तपोषित किया जा सकता है बशर्ते भूमि लागत पर प्रदत्त यह ऋण कुल परियोजना लागत के 30% से अधिक नहीं होगा।

ऋण की प्रमात्रा

क्र.सं. सुविधा का प्रकार अधिकतम पात्रता
महानगरीय/शहरी अर्ध-शहरी/ग्रामीण
1 मीयादी ऋण रु.90 लाख रु. 45 लाख
2 कार्यशील पूँज रु.10 लाख रु. 5 लाख
3 कुल रु.100 लाख रु. 50 लाख

न्यूनतम ऋण - रु.2 लाख, अधिकतम ऋण - रु. 100 लाख

सीजीटीएमएसई कवरेज

मीयादी ऋण और/या रु.100 लाख प्रति इकाई तक की समग्र कार्यशील पूँजी पर सीजीटीएमएसई नियमानुसार सीजीटीएमएसई कवर के अंतर्गत गारंटी दी जाएगी। अत: ऐसे मामलों में कोई संपार्श्विक नहीं लिया जाएगा। सीजीटीएमएसई कवरेज का गारंटी शुल्क पूर्णतया उधारकर्ता(ओं) द्वारा वहन किया जाएगा।

चुकौती

  • चुकौती इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि आवेदक (प्रोपराइटर/व्यक्ति के मामले में) और कम आयु के व्यक्ति/भागीदार(व्यक्ति या भागीदारी फर्म को ऋण देने के मामले में) के 70 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व संपूर्ण ऋण (मीयादी ऋण और नकद ऋण दोनों) की पूरी तरह चुकौती कर दी जाएगी।
  • मीयादी ऋण – 18 माह की अधिकतम अधिस्थगन अवधि को छोड़कर अधिकतम 120 ईएमआई में चुकौती योग्य
  • मीयादी ऋण की चुकौती अधिस्थगन अवधि पूरी होने के बाद प्रारंभ होगी। अधिस्थगन अवधि के दौरान जब भी नामे किया जाए तब उधारकर्ता/उधारकर्ता इकाई द्वारा ब्याज अदा किया जाएगा
  • नकद ऋण के रूप में कार्यशील पूँजी सीमा का लागू नियमों के अनुसार और सीमा के उपयुक्त आकलन के साथ प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाएगा

ब्याज दर

  • चल दर पर ब्याज दर, आधार दर से संबद्ध: आधार दर + 2.00% (मीयादी ऋण एवं नकद ऋण दोनों)

प्रोसेसिंग शुल्क

  • कुल स्वीकृत ऋण (मीयादी ऋण + कार्यशील पूँजी) का 0.50%, न्यूनतम रु. 2000/- के अधीन, संवितरण से पूर्व भुगतान किया जाएगा।

समय-पूर्व भुगतान शुल्क

-शून्य-

ऋण रेटिंग

चूँकि यह एमएसई श्रेणी के तहत एक योजनागत ऋण है जिसकी अधिकतम सीमा रु.100.00 लाख है, ऐसे खातों की रेटिंग की आवश्यकता नहीं है।

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UCO_trader यह एक ऐसा ऋण है जो रिटेल और थोक व्यापारियों की कार्यशील पूंजी एवं मीयादी ऋण जरूरतों का वित्तपोषण करता है।

पात्रता

  • विद्यमान उद्यम कम से कम पिछले 2 वर्ष से कारोबार में हों और पिछले 2 वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया हो ।
  • नई एवं 2 वर्ष पूरा न कर पाई व्यापारिक इकाइयों का अधिकतम रु.10 लाख तक का वित्तपोषण किया जा सकता है ।

उधारकर्ता

  • वैयक्तिक, स्वामित्ववाले, लिमिटेड कंपनी (सरकारी/निजी), हिन्दु अविभक्त परिवार, उधारकर्ता संस्था को अनिवार्यत: केवल हमारे बैंक के साथ लेन-देन करना होगा ।

ऋण का परिमाण

  • रु. 1 लाख से अधिकतम रु. 200 लाख तक कोई भी राशि

ऋण सुविधाएं

  • निधि आधारित : अचल आस्ति के अर्जन हेतु रु. 25 लाख तक का मीयादी ऋण
  • गैर -निधि आधारित : देशी साख-पत्र –डीपी या डीए जिनकी व्यवहारी अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं
  • देशी बैंक गारंटी: दावा अवधि सहित 1 वर्ष तक की वैधता अवधि

मार्जिन

  • आहरण क्षमता के आकलन में, नकद ऋण के लिए मौजूदा इकाइयों के मामले में कोई मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, नई इकाइयों के लिए 20/25% मार्जिन ली जाएगी।
  • मीयादी ऋण, एलसी एवं बीजी के लिए मार्जिन 25% है।
  • आवेदन करना सरल है; रु. 10 लाख तक की सीमा के लिए तुलन-पत्र की आवश्यकता नहीं है तथा कुछ शर्तों के अधीन रु. 50 लाख से कम की सीमा के लिए अनिवार्य भी नहीं है।

सीमाएं (निम्नांकित में से न्यूनतम)

  • अचल संपत्ति के वसूलने योग्य बाज़ार मूल्य पर 60%, और्/या
  • सावधि जमा रसीद पर 90% (यदि सीमा परियोजना मूल्य के 60% से ज्यादा मांगी गई हो),
  • एलआईसी पॉलिसियों, एनएससी एवं सरकारी बॉन्डों के समर्पण मूल्य पर 85%(यदि अतिरिक्त सीमा के रूप में मांगी गई हो),

या

पिछले विक्रय कर निर्धारण आदेश/विक्रय कर विवरणी/वैट निर्धारण आदेश या विवरणी/ सेवा कर निर्धारण आदेश अथवा उधारकर्ता द्वारा प्रदत्त विवरणी / घोषणा में यथाप्रदर्शित सकल वार्षिक विक्रय (वर्तमान इकाइयों के लिए), जो भी कम हो, का 20% ।

प्रतिभूति

  • वर्तमान इकाइयों के स्टॉक, बही-ऋण एवं स्थायी आस्तियों का प्राथमिक दृष्टिबंधन जो पिछले कम से कम दो वर्षों से लाभार्जक हों।
  • भूमि एवं भवन का संपार्श्विक साम्यिक बंधक, जीवन बीमा पॉलिसी का समनुदेशन, केवीपी, एनएससी, बैंक की अपनी सावधि जमा रसीद, सरकारी/आरबीआई बांड का ग्रहणाधिकार/ बंधक/समनुदेशन।

ब्याज दरों के लिए यहां क्लिक करें।

गारंटी

  • अचल संपत्ति के स्वामियों द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित,
  • हिन्दु अविभक्त परिवार के कर्ता एवं सभी बालिग सह-भागीदारों द्वारा,
  • फर्म के सभी भागीदारों द्वारा (भागीदारी फर्म के मामले में)
  • कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा (लिमिटेड कंपनी के मामले में)

प्रसंस्करण प्रभार - निधि आधारित सीमा का 0.50%, गैर-निधि आधारित सीमा का 0.25%, अधिकतम सीमा – रु.20000/-

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यूको एजुकेशन ऋण आवेदन फार्म डाउनलोड करें - (पीडीएफ संस्करण) Education Loans

कार्यक्षेत्र:

यह योजना भारत या विदेश में उच्चतर अध्ययन करने के इच्छुक मेधावी विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करती है।

पात्रता

भारत में अध्ययन

स्नातक और स्नातकोत्तर बनानेवाले अनुमोदित पाठ्यक्रम (मान्यता-प्राप्त कालेज/विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि, पशु-चिकित्सा, विधि, दंत चिकित्सा, प्रबंधन, कंप्यूटर, आदि द्वारा कराए जानेवाले स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा।)

शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्यायित प्रतिष्ठित संस्थानों के कंप्यूटर प्रमाण-पत्र कोर्स

आईसीडब्ल्यूए, सीए, सीएफए आदि जैसे कोर्स।

विदेश में अध्ययन

स्नातक: प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित व्यावसायोन्मुख प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रम।

स्नातकोत्तर: एमसीए, एमबीए, एमएस, आदि।

सीआईएमए – लंदन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सीपीए, आदि द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम।

विदेश में अध्ययन

स्नातक: प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित व्यावसायोन्मुख प्रोफेशनल /तकनीकी पाठ्यक्रम।

स्नातकोत्तर: एमसीए, एमबीए, एमएस, आदि।

सीआईएमए – लंदन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सीपीए, आदि द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम

आयु सीमा

स्नातक पाठ्यक्रम के लिए:

  • सामान्य विद्यार्थियों के लिए 28 वर्ष
  • अजा/अजजा विद्यार्थियों के लिए 30 वर्ष

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए:

  • सामान्य विद्यार्थियों के लिए 30 वर्ष
  • अजा/अजजा विद्यार्थियों के लिए 33 वर्ष

पात्रता

पात्रता की प्रमुख शर्तों में शामिल हैं

  • विद्यार्थी एक भारतीय नागरिक हो
  • एचएससी (10 + 2 या उसके समानांतर) पूरा करने के बाद भारत में उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम या प्रवेश परीक्षा या चयन प्रक्रिया में सुरक्षित प्रवेश

ऋण की प्रमात्रा

  • भारत में अध्ययन: अधिकतम रु.10.00 लाख
  • विदेश में अध्ययन: अधिकतम रु.20.00 लाख

मार्जिन

  • रु.4.00 लाख तक – शून्य
  • रु.4.00 लाख से अधिक भारत में अध्ययन – 5%
  • विदेश में अध्ययन – 15%

प्रोसेसिंग शुल्क

  • प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है

संवितरण

सीधे संस्थानों को, आवश्यकतानुसार चरणों में संवितरण

ब्याज दरों के लिए यहां क्लिक करें।

  • रु.7.50 लाख तक :- आधार दर + 2.50%
  • रु.7.50 लाख से अधिक :- आधार दर + 2.25%

चुकौती अवधि

  • रु.7.50 लाख तक :- 10 वर्ष तक
  • रु.7.50 लाख से अधिक:- 15 वर्ष तक

चुकौती अवकाश

पाठ्यक्रम की अवधि + 1 वर्ष या नौकरी पाने के 6 माह बाद, जो भी पहले हो।

यदि अधिस्थगन अवधि के दौरान नियमित रूप से ब्याज चुकाया गया हो तो अधिस्थगन अवधि के दौरान 1% ब्याज अनुदान उपलब्ध रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम शाखा से संपर्क करें।

एफएक्यू के लिए यहाँ क्लिक करें।

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उद्देश्य

ऐसे विद्यार्थियों को प्राथमिकता से वित्तीय सहयोग देना जिन्होंने देश के प्रीमियर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है।

पात्र संस्थानों की सूची के लिए यहां क्लिक करें।

पात्र पाठ्यक्रम

योजना के अंतर्गत पात्र संस्थानों द्वारा प्रस्तावित नियमित पूर्णकालिक डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं अंशकालिक पाठ्यक्रम जिनमें संस्थान द्वारा यथानिर्धारित प्रवेश परीक्षा/चयन प्रक्रिया/अंकों के प्रतिशत के माध्यम से प्रवेश मिलता है।

आयु सीमा

  • सामान्य श्रेणी के लिए आयु सीमा – 38 वर्ष
  • अजा/अजजा श्रेणी के लिए आयु सीमा – 40 वर्ष

ऋण की प्रमात्रा

संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नानुसार अधिकतम सीमाओं के अधीन अधिकतम ऋण सीमा रु.30 लाख (ग्रुप क्रेडिट जीवन बीमा प्रीमियम सहित):

शिक्षा संस्थानों की श्रेणी अधिकतम ऋण राशि
सूची ‘ए’ रु. 30 लाख
सूची ‘बी’ रु. 20 लाख
सूची ‘सी’ रु. 15 लाख

मार्जिन

  • रु. 4 लाख तक: कोई मार्जिन नहीं
  • रु. 4 लाख से अधिक: कुल शुल्क का 5%, यानी कोर्स का शुल्क एवं अन्य व्यय

प्रतिभूति

शिक्षा संस्थानों की श्रेणी कोई प्रतिभूति नहीं, केवल सह-उधारकर्ता के रूप में अभिभावक /जीवन–संगी/पालक पूर्ण मूल्य के मूर्त संपार्श्विक के साथ एवं सह-उधारकर्ता के रूप में अभिभावक/जीवन–संगी/पालक
सूची ‘ए’ रु. 20 लाख रु. 20 लाख से ज्यादा रु. 30 लाख तक
सूची ‘बी’ रु. 15 लाख रु. 15 लाख से ज्यादा रु. 20 लाख तक
सूची ‘सी’ रु. 10 लाख रु. 10 लाख से ज्यादा रु. 15 लाख तक
विवाहित व्यक्ति के मामले में सह-उत्तरदायी जीवन-संगी या अभिभावक/कानूनी अभिभावक हो सकता है। अभिभावक का सह-उत्तरदायित्व किसी उपयुक्त अन्य पक्ष गारंटी द्वारा भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसे बैंक स्वीकार करे।

चुकौती

ऋण की चुकौती 180 समान मासिक किस्तों(ईएमआई*) में की जाएगी (यानी अधिकतम 15 वर्ष)

ब्याज दर

आधार दर + 1.00% यानी वर्तमान में 11.20% प्रतिवर्ष

प्रोसेसिंग शुल्क

कोई प्रोसेसिंग शुल्क या सेवा शुल्क नहीं है।

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UCO Cash Personal Loan विवाह, शिक्षा, सामाजिक दायित्व आदि जैसे आकस्मिक घरेलू व्यय की पूर्ति के लिए एक वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पात्रता

सरकारी/अर्ध सरकारी/प्रतिष्ठित सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनी/ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी कर्मचारी या आवेदक एक स्थायी कर्मचारी हो या एक ही संगठन में सेवा के न्यूनतम 3 वर्ष पूरे किए हों और जिसकी हमारी शाखाओं के साथ वेतन गठजोड़ व्यवस्था हो।

आय का मापदंड

प्रस्तावित यूको कैश लोन, अपने नियोजक द्वारा स्वीकृत ऋण एवं अन्य ऋण, यदि हों, की समान मासिक किस्त(ईएमआई) सहित भविष्य निधि, आयकर एवं अन्य निर्धारित कटौतियों के बाद निवल वेतन, कुल वेतन के 40% से कम नहीं हो।

किराया, ब्याज, लाभांश आदि अन्य आय को दस्तावेजी प्रमाण के अधीन ऋण की योग्य प्रमात्रा नियत करने के लिए गणना में लिया जा सकता है।

ऋण की प्रमात्रा

सकल मासिक आय का 10 गुना अधिकतम 10.00 लाख रुपये के अधीन है

प्रतिभूति

  • संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना रु. 2 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं।
  • रु. 2 लाख से अधिक ऋण के मामले में ऋण राशि के 40% तक की संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाएगी।

ब्याज दर

  • पुरुषों के लिए:- आधार दर + 5.40%
  • महिलाओं के लिए:- आधार दर + 4.40%

ब्याज दरों के लिए यहां क्लिक करें।

चुकौती

  • पपुरुषों के लिए:- 48 समान मासिक किस्त (ईएमआई)
  • महिलाओं के लिए:- 60 समान मासिक किस्त(ईएमआई), बाकी बची सेवा अवधि के अध्यधीन (सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व सारा ऋण चुका दिया जाए)

प्रसंस्करण प्रभार

1% (न्यूनतम रु. 750/-)

अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम शाखा से संपर्क करें।

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UCO Rent This is a loan against the security of future receivables i.e. assignment of future rent receivable, for productive purposes e.g. augmenting earnings like investing in securities, undertaking repairs & renovation of the property, etc.

Eligibility

Owners i.e. lessors of houses/flats/godowns/warehouses etc. only are eligible under the scheme. The owner may be an individual, a firm or a company. Properties belonging to cooperative societies are not considered for sanction of loan under the scheme.

Quantum of loan

To Owner of our Bank’s Branch Premises or where tenant is PSUs, Reputed Corporates, FI, Insurance Companies and MNCs – 70% of the total rent receivables during the unexpired lease period or loan period less total of advance deposit & all other applicable taxes.
For others -55% of the total rent receivables during the unexpired lease period or loan period less total of advance deposit & all other applicable taxes.
Minimum Rs. 1 Lac

Repayment

Maximum repayment period is 120 months.

Rate of Interest

To Owner of our Bank’s Branch Premises.

MCLR for one year + 1.15%

Where tenant is PSUs-Maharatna / Navratna/ Miniratna, Central / State Departments & Govt. Undertakings, Reputed Corporate, Banks, Financial Institutions, Insurance Companies and MNCs (Multi-National Corporation) for any tenure

MCLR for one year + 1.30%

For others

For repayment period of upto 36 months - MCLR for one year+2.00

For repayment period of above 36 months - MCLR for one year + 2.25%

Commercial Real Estate (CRE)

MCLR for one year + 2.50%

Processing fee

0.50% of the loan amount as up-front fee with a maximum of Rs. 2.00 lacs.

Pre-payment Charges

No prepayment charges when prepayment is done through the borrower’s own fund & 1% prepayment charges are applicable in other cases.

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इस योजना के तहत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, किसान विकास पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों एवं रिलीफ बान्डों के रूप में केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय प्रतिभूतियों के एवज में उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा पॉलिसियों और विशिष्ट लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी बान्डों/डिबेंचरों के एवज में भी ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

पात्रता

  • प्रतिभूति उधारकर्ता के नाम पर या संयुक्त उधारकर्ताओं में से किसी एक के नाम हो।
  • प्रतिभूतियाँ हस्तांतरणीय हों और बैंक के पक्ष में समनुदेशित/गिरवी रखी जा सकती हों या बैंक के नाम हस्तांतरित की जा सकती हों।

मार्जिन

आधार दर पर भुनाई गई वित्तीय प्रतिभूति की परिपक्वता राशि के भुनाए गए मूल्य पर (अंकित मूल्य पर नहीं) मार्जिन निर्धारित की जाएगी।

सुविधा का प्रकार

मांग ऋण, ओवरड्राफ्ट, नकद सीमा

ब्याज दर

आधार दर + 3.10%

ब्याज दरों के लिए यहां क्लिक करें।

चुकौती

परिपक्वता की शेष अवधि (अधिकतम 5 वर्ष)

प्रोसेसिंग प्रभार

प्रति प्रकरण रु. 250

अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम शाखा से संपर्क करें।

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प्रयोजन

  • फर्मों/कंपनियों और व्यक्तियों को उनकी एमएसई इकाइयों की वित्तीय जरूरतों और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के मानदंडों के तहत आनेवाले अन्य प्रयोजनों हेतु ऋण सुविधा।
  • चिकित्सकीय आकस्मिकताओं, यात्रा व्यय, सामाजिक जिम्मेदारियों आदि जैसी विविध जरूरतों में वैयक्तिक व्यय हेतु ऋण सुविधा।

सुविधा का प्रकार

  • मीयादी ऋण या
  • केवल कारोबार के प्रयोजन से ओवरड्राफ्ट/नकदी सीमा प्रदान करना तथा लेन-देन ओडी/सीसी खाते के जरिए करना होगा और ओवरड्राफ्ट/नकदी सीमा का प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाएगा।

लक्षित समूह एवं पात्रता

  • 21-65 वर्ष आयुवर्ग में आनेवाला कोई भी व्यक्ति (वेतनभोगी या व्यवसायी/स्वरोज़गारी या पेंशनर या अन्य) जिसके पास बंधक रखी जाने योग्य संपत्ति हो तथा ऋण चुकाने के लिए जिसकी आय पर्याप्त हो।
  • गैर-वेतनभोगी श्रेणी के उधारकर्ताओं (व्यवसायी/कारोबारी) का आय-स्रोत नियमित हो और आयकर विवरणी भर रहे हों।
  • ऋण सुविधा के लिए आवेदन करने की तारीख को उधारकर्ता की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है तथा सभी श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए संपूर्ण चुकौती की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है।

आय मानदंड

  • वेतनभोगी उधारकर्ता
    • महानगरीय केन्द्रों में न्यूनतम कुल वेतन रु.30,000/- प्रतिमाह और अन्य केन्द्रों में रु. 20000/- प्रतिमाह।
  • गैर-वेतनभोगी उधारकर्ता
    • नवीनतम आयकर विवरणी के अनुसार सभी केन्द्रों में रु. 4.00 लाख प्रतिवर्ष की न्यूनतम आय।
  • दोनों मामलों में:
    • सभी कटौतियों जैसे भविष्य निधि, बीमा प्रीमियम, आय कर, व्यवसाय कर एवं अन्य सांविधिक कटौतियों, प्रस्तावित ऋण की ईएमआई सहित अन्य कोई ऋण किस्तें – के बाद शुद्ध वेतन कुल वेतन/आय के कम से कम 40% या रु.10000/-, दोनों में से जो भी अधिक हो, से कम न हो।

न्यूनतम शुद्ध आय निर्धारित करने के लिए सह-आवेदक की आय को लिया जा सकता है।

सह-आवेदक पति/पत्नी/पिता/माता/संतान हो सकते हैं।

ऋण सुविधा की प्रमात्रा और स्वीकृति की राशि का निर्धारण

उधारकर्ता के नाम पर (या संयुक्त नामों में) मौजूद गैर-कृषि भूमि/निर्मित भवन सहित भूमि/फ्लैट/अपार्टमेंट/वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में संपत्ति के दबावग्रस्त बिक्री मूल्य की 60 प्रतिशत राशि की ऋण सुविधा दी जा सकती है। यदि संपत्ति किराए पर हो तो सुनिश्चित किया जाए कि किरायेदारी की स्थिति के कारण संपत्ति के उगाही योग्य मूल्य के निर्धारण हेतु किए गए मूल्यांकन को उपयुक्त प्रकार से समायोजित किया जाए।

न्यूनतम राशि: रु.2 लाख

अधिकतम राशि: व्यक्तियों के लिए रु.200 लाख तथा फर्मों/कंपनियों के लिए रु.500 लाख

भवन के एवज में स्वीकृत ऋण सुविधा के मामले में, संपत्ति 50 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ्लैट/अपार्टमेंट के मामले में, संपत्ति 30 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

संयुक्त नामों में मौजूद संपत्ति के मामले में, ऋण सुविधा संयुक्त नाम में स्वीकृत की जाएगी।

तृतीय पक्ष अचल संपत्ति के एवज में ऋण सुविधा नहीं दी जाएगी।

चुकौती

  • मीयादी ऋण: ऋण राशि से निरपेक्ष अधिकतम 144 समान मासिक किस्तें।
  • ओडी/सीसी: सीसी/ओडी का ब्याज प्रत्येक माह अदा किया जाए।
  • ओडी/सीसी लिमिट 12 माह समाप्त होने के पूर्व अवश्य नवीनीकृत की जाएगी।
  • प्रत्येक माह न्यूनतम जमा की जानेवाली राशि, खाते से नामे किए गए ब्याज से ज्यादा हो।

ब्याज दर (चल)

  • 1 वर्ष का एमसीएलआर + 2.15 %(चल) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अग्रिम हेतु
  • 1 वर्ष का एमसीएलआर + 3.15 %(चल) गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अग्रिम हेतु

(मासिक अंतराल पर ब्याज की गणना की जाएगी जो समय-समय पर केवल बैंक के स्वनिर्णय द्वारा संशोधन के अधीन रहेगी।)

प्रतिभूति

संभावित उधारकर्ता के नाम (संयुक्त नामों) में महानगरीय/शहरी/अर्ध-शहरी/ग्रामीण केन्द्रों में स्थित भार-रहित गैर-कृषि भूमि/आवासीय मकान/फ्लैट/अपार्टमेंट/वाणिज्यिक संपत्ति का साम्यिक बंधक(ईएम)/पंजीकृत बंधक। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु आदि में साम्यिक बंधक निर्मित करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होता है और साम्यिक बंधक के निर्माण को प्रमाणित करनेवाली प्रविष्टि/वाचन या लिखित में ज्ञापन का पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होता है। इन राज्यों की शाखाओं को साम्यिक बंधक निर्मित करने के दौरान इस प्रक्रिया का पालन करना होगा।

तृतीय पक्ष अचल संपत्ति के एवज में ऋण सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी

यदि ऋण लेने के बाद संपत्ति को किराए पर देना वांछित हो तो बैंक की अनुमति आवश्यक होगी अन्यथा इस प्रकार का कब्जा अतिक्रमण माना जाएगा और बैंक द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाएँगे।

बैंक की अनुमति उसी स्थिति में स्वीकृत की जाएगी जहाँ प्रस्तावित किरायेदारी / लीज़ किसी प्रतिष्ठित संस्था के या किसी प्रतिष्ठित संस्था में कार्यरत कर्मचारी के पक्ष में हो तथा लीज़ किए गए किराए / मासिक किराए बैंक को सुपुर्द किए जाएँगे।

यदि ऐसी संपत्ति को किसी कारण से बेचे जाने की जरूरत हो तो बंधक की गई संपत्ति के हक विलेख को मुक्त कराने के लिए उधारकर्ता को बैंक के सारे बकाया का समायोजन करना होगा। फिर भी, यदि उधारकर्ता अपनी ऋण सुविधा को जारी रखना चाहता हो तो उसके पास समान या उच्चतर मूल्य की संपत्ति का प्रतिस्थापन करने का प्रावधान रहेगा।

वाणिज्यिक संपत्ति के बंधक के एवज में ऋण के मामले में, एक ओर मालिक/बंधककर्ता, दूसरी ओर वाणिज्यिक संपत्ति के विभिन्न भागों में रहनेवालों, जो अपने द्वारा काबिज़ भागों के लिए मालिक/बंधककर्ता को किरायों या अन्य-अन्य रूपों में भुगतान कर रहे हैं, और तीसरी ओर बैंक के मध्य त्रिपक्षीय समझौता कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी नियत किया जाएगा कि मालिक/बंधककर्ता को जो भी किराए और अन्य रूपों में भुगतान किए जा रहे हैं, वे नियमित रूप से बैंक में मौजूद मालिक/बंधककर्ता के ऋण खाते में सीधे जमा किए जाएँगे जब तक कि ऋण खाता पूरी तरह समायोजित न हो जाए।

वाणिज्यिक भू-संपदा की प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित यूको संपत्ति ऋण योजना के प्रस्ताव वाणिज्यिक भू-संपदा के अंतर्गत ऋण जोखिम माने जाएँगे और विद्यमान मानदंडों के अनुसार उनकी पूर्व प्रशासनिक अनुमति आवश्यक होगी।

तृतीय पक्ष अचल संपत्ति के एवज में ऋण सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

बीमा

उधारकर्ता की दुर्घटना में अथवा स्वाभाविक मृत्यु के मामले में बकाया ऋण यूको ऋण जीवन सुरक्षा द्वारा पूरा किया जाएगा।

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uco_real Under the scheme advances are extended to the Promoters/Developers of real estate who should be well established and experienced in their line of activities at least for a period of three years. Cooperative Societies are not eligible to be borrowers under the Scheme.

Eligibility

Only builders of repute, integrity and excellent track record and professionally managed are eligible for such finance. They must have at least 3 years' experience in the line and must have successfully completed 2-3 projects. The financial position of the builders/developers as per last audited balance sheet must be satisfactory. Financing would be subject to commercial viability and sufficient cash generation to repay the loan.

Pre-requisites

  • Details of the project cost and means of finance.
  • Profitability statement.
  • Annual Cash Budget for the duration of the loan showing monthly/quarterly cash inflows of the specific project along with repayment schedule.
  • Audited financial statements for the last 3 years, the current year's estimate and projections for next 3 years or till the completion of the project.
  • Original Title Deed of the land, detailed estimate of the proposed construction from a Chartered Engineer/Architect and permission from the competent authority of the property in case it is falling under Urban Land Ceiling Act.
  • Documents like non-encumbrance certificate, certified copy of R.S. Parcha, current, renew/Municipal receipts, Lawyer's opinion on ownership and marketable title and sanctioned plan.
  • The Bank should enter in to a legally vetted tripartite agreement with promoter and buyer that should ensure among other covenants adherence to National Building Code (NBC).

Quantum of Loan

The quantum of advance will be assessed on the basis of peak level deficit projected in the Cash Flow Statement in the Budget, as submitted by the borrower applicant.

Security:

  • Primary: The land and building to be constructed on the land shall form the primary security. The value of primary security should be adequate to cover the Bank finance.
  • Collateral: Collateral in the form of equitable/registered mortgage of other land and building of adequate value of promoter/ guarantor may be taken.

Margin- 25% (minimum)

Insurance-Building to be comprehensively insured against fire, riot and other damages with Bank's clause.

Click here to view rate of Interest

Processing & Up-Front Fees

  • Processing fees
    1. Fresh Sanctions : 0.80% on the amount of loan applied for along with the application. 1.20% processing fee of the sanctioned loan amount.
    2. Review of TL on run down Balance : Rs.125.00 per lac, Min. Rs.250.00, Max. Rs.56000.00
    3. Renewal of CC/WC : Rs.395.00 per lac or part thereof Min.Rs.700.00
  • Upfront fee will be 1% of loan amount sanctioned

Delivery of Credit

The credit /quasi credit requirement of the Construction company by way of cash credit/overdraft/short term loans linked to each specific project for a maximum period covering the period of construction plus 12 months will be considered on merit. Bid bond, Bank Guarantee for raising mobilization of advance, performance guarantee and guarantee for release of retention money etc. will also be considered on merit. Disbursement will be in phases depending upon the progress of work as certified by Chartered Engineer/Architects.

Repayment

Repayment is to be made in one or two installments after completion of the project and sale of the flats. Sales realizations in one Project should not be diverted to another Project.

For more details, please contact your nearest UCO Bank branch.

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Pensioner Loans इस योजना में उन पेंशनरों को अल्पावधि ऋण दिया जाता है जो हमारी शाखा से पेंशन प्राप्त करते हैं। हमारी शाखा से पेंशन पानेवाली, युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाएं और पारिवारिक पेंशन लेनेवाली विधवाएं भी ऋण की पात्रता रखती हैं बशर्ते पर्याप्त साधन-संपन्न एक सह-उधारकर्ता भी रहे।

प्रयोजन

  • स्वयं/जीवन-संगी/आश्रितों/बच्चों का चिकित्सा व्यय वहन करने हेतु
  • अपने एवं आश्रितों के मेडीक्लेम प्रीमियम के भुगतान हेतु
  • परिवार में विवाह व्यय वहन करने हेतु
  • आश्रित बच्चों का शिक्षा व्यय
  • यात्रा व्यय
  • आवासीय संपत्ति/आवास का मरम्मत व्यय
  • अन्त्येष्टि व्यय आदि ।

ऋण की प्रमात्रा

  • पारिवारिक पेंशन रहित
  • मासिक पेंशन का 10 गुना, रु. 1,00,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन
  • पारिवारिक पेंशन सहित
  • मासिक पेंशन का 10 गुना, रु. 1,50,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन

प्रोसेसिंग शुल्क

कोई प्रोसेसिंग शुल्क या सेवा शुल्क नहीं है।

ब्याज दर

आधार दर + 4.20%(चल)

चुकौती

  • संवितरण के एक माह बाद 12 से 24 मासिक किस्तों मेंअधिकतम 36, सुपात्र मामलों में 36 तक मासिक किस्तें बढ़ाई जा सकती हैं।
  • चुकौती इस तरह निर्धारित की जाए कि पेंशनभोगी की आयु 70 वर्ष होने से पहले ही पूरे ऋण की चुकौती हो जाए।

पूर्व-भुगतान प्रभार

कोई पूर्व-भुगतान प्रभार नहीं लगाया गया है।

गारंटी

  • पेंशनर की मृत्यु होने पर परिवार पेंशन प्राप्त करने के अर्हक जीवन संगी की व्यक्तिगत गारंटी।
  • यदि जीवन संगी की मृत्यु पहले ही हो गई हो तो पुत्रों/पुत्रियों या अन्य पक्ष की गारंटी
  • युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं / विधवाओं के मामले में जहां सह-उधारकर्ता उपलब्ध नहीं है, वहां पर्याप्त आय वाली अन्य पक्ष की गारंटी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम यूको बैंक शाखा से संपर्क करें।

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यह नया दुपहिया वाहन खरीदने के लिए एक आसान वित्तपोषण योजना है।

आय मानदंड

  • वेतनभोगी उधारकर्ता
    • न्यूनतम कुल वेतन रु.8,000/- प्रतिमाह
    • o प्रस्तावित ऋण की समान मासिक किस्त के आकलन करने के बाद न्यूनतम शुद्ध आय,कुल आय का 40%
  • गैर-वेतनभोगी उधारकर्ता
    • पिछले वर्ष की आयकर विवरणी के अनुसार/मूल्यांकन आदेश के अनुसार न्यूनतम आय रु.1.00 लाख प्रतिवर्ष या विशेषता-संपन्न वाहनों की खरीद हेतु न्यूनतम आय रु. 1.50 लाख प्रतिवर्ष
    • 40% शुद्ध आय का निर्धारण किया जाएगा।
    • खेतीहर उधारकर्ता – आय का स्वघोषणा-पत्र जो संस्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी को स्वीकार्य हो।

आयु मानदंड

  • वेतनभोगी उधारकर्ता : 21 से 55 वर्ष
  • गैर -वेतनभोगी उधारकर्ता : 21से60 वर्ष

ऋण की प्रमात्रा

अधिकतम ऋण राशि रु.60,000/- (विशेषता-संपन्न दुपहिया वाहनों हेतु राशि बढ़ाकर रु. 1.00 लाख तक की जा सकती है।)

प्रोसेसिंग प्रभार

ऋण राशि का 1.00%, न्यूनतम रु. 500/-

मार्जिन

कुल ऑन-रोड लागत का 10%

बीमा

उधारकर्ता की दुर्घटना अथवा स्वभाविक मृत्यु के मामले में बकाया ऋण को सुरक्षित करने हेतु यूको ऋण जीवन सुरक्षा

चुकौती

अधिकतम 48 समान मासिक किस्तें

ब्याज दर

  • सामान्य श्रेणी के लिए – 1वर्ष के एमसीएलआर + 4.40 %

पूर्ण नकदी संपार्श्विक प्रतिभूतिवाला खाता

1.00% ब्याज रियायत

50%नकदी संपार्श्विक प्रतिभूतिवाला खाता

0.50% ब्याज रियायत

पूर्व-भुगतान प्रभार

कोई पूर्व-भुगतान प्रभार नहीं

अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम यूको बैंक शाखा से संपर्क करें।

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बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों हेतु यूको प्रतिवर्ती बंधक ऋण योजना प्रारंभ किया है। प्रतिवर्ती बंधक योजना में आवास/फ्लैट का मालिक एक वरिष्ठ नागरिक, अपनी संपत्ति के बंधक के एवज में मासिक आय प्राप्त कर सकता है और ऋण की चुकौती या भुगतान किए बिना अपने पूरे जीवनकाल के दौरान अपने आवास का मालिक बने रहते हुए उसमें निवास कर सकता है।

पात्र उधारकर्ता भारत के वरिष्ठ नागरिक
प्रयोजन वरिष्ठ नागरिकों की आय में सहयोग देना
ऋण राशि संपत्ति के मूल्यांकन एवं उधारकर्ता की आयु के आधार पर – अधिकतम रु.50 लाख
ऋण की अवधि न्यूनतम 5 वर्ष एवं अधिकतम 15 वर्ष
संवितरण का प्रकार स्थिर/बढ़ते हुए समान मासिक संवितरण के साथ मासिक/तिमाही अवधि पर, जिसमें 15 वर्षों की समूची अवधि में पहले संवितरण के 12 माह बाद केवल एक बार एकमुश्त भुगतान का विकल्प, जो उधारकर्ता की इच्छा पर निर्भर करेगा।
प्रतिभूति वरिष्ठ नागरिक उधारकर्ता के स्वामित्वयुक्त और स्वयं कब्ज़ा की गई आवासीय संपत्ति का साम्यिक बंधक
ब्याज दर आधार दर + 2.50% प्रतिवर्ष
चुकौती बकाया ऋण तब देय होगा जब अंतिम उधारकर्ता की मृत्यु हो/स्थायी रूप से आवास से निकल जाए /आवास को बेचना चाहे। संपत्ति की बिक्री कर ऋण का परिसमापन कानूनी वारिस(सों) के पास ऋण को चुकाकर आवासीय संपत्ति को पुन: प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

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प्रयोजन

उन विद्यार्थियों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना जिनके पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है लेकिन जो व्यावसायिक एवं दक्षता विकास कोर्स करने की इच्छा रखते हैं।

योग्य पाठ्यक्रम

सरकार के मंत्रालय/विभाग/संस्था द्वारा चालित या समर्थित या राष्ट्रीय दक्षता विकास कारपोरेशन या राज्य दक्षता मिशन/राज्य दक्षता कारपोरेशन द्वारा समर्थित किसी कंपनी/सोसायटी/संगठन द्वारा 2 माह से लेकर 3 वर्ष की अवधि तक के व्यावसायिक/दक्षता विकास पाठ्यक्रम, जिनमें प्राथमिकता से किसी सरकारी संगठन या सरकार द्वारा इस हेतु मान्यता-प्राप्त/प्राधिकृत संगठन द्वारा प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री आदि प्रदान की जाती है।

न्यूनतम आयु

कोई न्यूनतम आयु नहीं

वित्त की प्रमात्रा

  • 3 माह की अवधि के पाठ्यक्रम - रु. 20,000/-.
  • 3 माह से 6 माह तक की अवधि के पाठ्यक्रम - रु. 50,000/-.
  • 6 माह से 1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम - रु. 75,000/-.
  • 1 वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम - रु.1,50,000/-.

मार्जिन

शून्य

अधिस्थगन अवधि

  • 1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए - पाठ्यक्रम समाप्त होने से 6 माह तक
  • 1 वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम के लिए - पाठ्यक्रम समाप्त होने से 12 माह तक

ब्याज दर :

ब्याज दर - आधार दर + 2.50% (अधिस्थगन अवधि के दौरान साधारण ब्याज)

  • चुकौती की शुरुआत होने तक अध्ययन की अवधि एवं अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज अदा करने या न करने का विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया है।
  • यदि चुकौती की शुरुआत से पहले, अध्ययन की अवधि एवं उसके बाद अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज अदा किया गया है तो बैंक द्वारा 1% ब्याज अनुदान प्रदान किया जा सकता है।

प्रसंस्करण प्रभार

शून्य

प्रतिभूति

कोई संपार्श्विक या अन्य पार्टी गारंटी नहीं ली जाएगी। तथापि, माता/पिता विद्यार्थी उधारकर्ता के साथ बतौर संयुक्त उधारकर्ता ऋण दस्तावेज निष्पादित करेंगे।

चुकौती अवधि

  • 1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम - 2 से 5 वर्ष
  • 1 वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम के लिए - 3 से 7 वर्ष

पूर्व-भुगतान

कोई पूर्व-भुगतान प्रभार नहीं

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उद्येश्य:

  1. केवल नई कार खरीदने के लिए
  2. 5 वर्ष से अनधिक की पूरानी कार खरीदने हेतु

ब्यज दर:

  1. नई कार :- 1 वर्ष का एमसीएलआर + 0.15 % विद्यमान 8.85% प्रति वर्ष
  2. पूरानी कार : -
    • यदि प्रमाणित कार डीलर से खरीदा जाए तो 1 वर्ष का एमसीएलआर + 1.25 % विद्यमान 9. 95 % प्रति वर्ष
    • अन्य सभी के लिए 1 वर्ष का एमसीएलआर + 1.75 % विद्यमान 10.45% प्रति वर्ष

अन्य निबंधन एवं शर्तें:

  1. उन उधारकर्ताओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी जिनका होम लोन खाता ऋण की अवधि के दौरान पुनर्संरचित / पुनर्निर्धारित किया गया है।
  2. उन अधारकर्ताओं के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है जिनका गृह ऋण खाता नियमित भुगतान के बाद बंद हो गई है,अन्य बैंकों द्वारा अधिग्रहित किए गए ऋण खातों को छोड़कर।
  3. यह सुविधा केवल उन गृह ऋण वाले ग्राहकों को उपलब्ध है जो अधिस्थगन अवधि के बाद न्यूनतम दो वर्षों तक समान मासिक किस्त नियमित रूप से दिए हों एवं ऋण की पूरी अवधि के दौरान नियमित रही हो।
    अन्य निबंधन एवं शर्तें विद्यमान यूको कार ऋण योजना के अनुसार यूको कार ऋण कंबो योजना पर लागू होंगी।

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ऋण का प्रकार

डिमांड लोन (मांग ऋण)

प्रयोजन/उद्देश्य

ग्रामीण /अर्द्ध शहरी/शहरी/ महानगरिय क्षेत्रों में रहने वाले उधारकर्ताओं को आसानी और शीघ्रता से उधार की सुविधा प्रदान के उद्देश्य से दिया जाने वाला ऋण जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत आनेवाली विभिन्न गतिविधियों जैसे कृषि, खुदरा (रिटेल) व्यापार, लघु व्यापार, सूक्ष्म और लघु उद्यम, शिक्षा, गृह ऋण आदि शामिल है।

पात्रता

  1. वैसे सभी उधारकर्ता, जो इस प्रकार के ऋण का उपयोग कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों, सूक्ष्म और लघु उद्यम संबंधी गतिविधियों, खुदरा (रिटेल) व्यापार, शिक्षा, गृह ऋण आदि के लिए करेंगे, उन्हें स्वर्ण आभूषण के बदले ऋण दिया जा सकता है।
  2. संस्वीकृति के समय पात्र उधारकर्ताओं से इस प्रकार के ऋण के प्रयोजन का उल्लेख करते हुए आवश्यक घोषणा पत्र प्राप्त करना जरूरी है।

मार्जिन

स्वर्ण के बाजार भाव से 25 प्रतिशत का मार्जिन बनाए रखना है।

प्रति ग्राम स्वर्ण पर संस्वीकृत की जाने वाली ऋण की राशि

प्रति ग्राम मानक स्वर्ण पर संस्वीकृत की जानेवाली अधिकतम राशि का निर्धारण प्रधान कार्यालय द्वारा पखवाड़ा के आधार पर किया जाता है और इस संबंध में सूचना अंचल /शाखा को भेजी जाती है।

स्वर्ण आभूषण का मूल्यांकन/ परीक्षण

  1. सभी स्वर्ण आभूषण को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करने से पहले अनुभवी स्वर्णकार से उसके वजन, शुद्धता हेतु उसका मूल्यांकन कराया जाना चाहिए।
  2. इस उद्देश्य हेतु पेशेवर स्वर्णकार, जिसकी अच्छी साख हो और जिसकी ईमानदारी पर किसी भी प्रकार का संदेह न हो, उसे विवकेशील जांच द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए।

ब्याज दर

क्रमांक उद्देश्य ब्याज दर
01. स्वर्ण ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) रिटेल आस्ति उत्पादों हेतु रिटेल (स्वर्ण) योजना के तहत प्रयोज्य ब्याज दर यूको फ्लोट (6.90%)+1.60%=8.50% के साथ एक ही योजना में समाहित
02. स्वर्ण ऋण (गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) रिटेल आस्ति उत्पादों हेतु

सेवा शुल्क

  1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए
    1. रु.10 लाख तक : रु. 250/-
    2. रु.10 लाख से अधिक : रु.500/-
  2. गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए
    1. रु. 05 लाख तक : रु. 500/-
    2. रु. 05 लाख से रु. 10 लाख तक : रु.1000/-
    3. रु. 10 लाख से अधिक – ऋण प्रमात्रा का 0.20% की दर से अधिकतम रु.5000/-

अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा से संपर्क करें।

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