'यूको ग्रीन डिपॉजिट' सावधि जमा योजना की मुख्य विशेषताएँ :
'यूकोग्रीनडिपॉज़िट' क्याहै?
हरित वित्तपोषण का एक प्रमुख माध्यम जो धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहा है, वह है 'हरित जमा'। हरित जमा से तात्पर्य एक ब्याज युक्त जमा राशि से है, जो एक विनियमित इकाई द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त की जाती है तथा जिसकी आय को देश में हरित वित्त पारिस्थितिकी को विकसित करने के लिए हरित गतिविधियों तथा परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु आवंटित किया जाता है। यूको बैंक ने हरित पहलों के वित्तपोषण के लिए हरित संसाधन जुटाने के उद्देश्य से 'यूकोग्रीनडिपॉजिट' सावधि जमा योजना शुरू की है।
जमा अवधि
12 माह
1000 दिन
2000 दिन
जमा राशि
न्यूनतम : रु.10000/- अधिकतम: असीमित (अर्थात कोई ऊपरी सीमा नहीं)
ब्याज दर
क) रिटेल जमा के लिए (रु. 3.00 करोड़ से कम) : प्रयोज्य कार्ड दर + 0.20%,
अवधि
दर
प्रभावी ब्याज दर प्रतिशत
12 माह
रिटेल जमा के लिए प्रयोज्य कार्ड दर + 0.20%
6.70% (कार्ड दर +20 बीपीएस)
1000 दिन
6.50% (कार्ड दर +20 बीपीएस)
2000 दिन
6.30% (कार्ड दर +20 बीपीएस)
(ख) थोक जमा के लिए अर्थात 3.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक: ब्याज दर सामान्य जमा (अर्थात सामान्य थोक जमा) के लिए प्रयोज्य कार्ड दर से 0.10% कम होगी।
वरिष्ठ नागरिक/ कर्मचारी/ पूर्व कर्मचारी/ वरिष्ठ नागरिक एवं पूर्व कर्मचारी के लिए विशेष लाभ
बैंक के मौजूदा मानदंडों के अनुसार इन विशेष श्रेणियों के खुदरा सावधि जमा (< रु. 3.00 करोड़) के लिए सामान्य रूप से प्रयोज्य दरों पर अतिरिक्त ब्याज दर उपलब्ध है।
मासिक आय योजना (एमआईएस)/ त्रैमासिक आय योजना (क्यूआईएस)
उपलब्ध है।
मांग ऋण/ओडी सुविधा
उपलब्ध नहीं है।
परिपक्वता पूर्व निकासी सुविधा
बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पूर्व निकासी अर्थदंड प्रावधानों के साथ उपलब्ध है।
नामांकन सुविधा
बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध है।
स्वचालित नवीकरण
इस योजना के लिए स्वतः नवीकरण सुविधा की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक परिपक्वता राशि को
जमाकर्ताओं के बचत/चालू खाता में अंतरण करने का अधिदेश देगा।
कर निहितार्थ
विद्यमान आयकर नियमों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।
यह योजना 08.10.2023 से 31.03.2025 तक वैध रहेगी । हालाँकि, बैंक किसी भी समय योजना को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3.
खाता खोलने की पात्रता
योजना के तहत पात्र जमाकर्ता बैंक में वर्तमान में उपलब्ध सावधि जमा योजना (एनआरई/एनआरओ जमाकर्ताओं सहित) में पात्र जमाकर्ताओं के समान होंगे।
4.
जमा राशि
एक। न्यूनतम जमा
रु. 5000/- (इसके बाद 1000 रुपये के गुणकों में)
बी। अधिकतम राशि
रुपये से भी कम. 2 करोड़.
5.
ब्याज की दर
7.05% प्रति वर्ष और ब्याज का भुगतान त्रैमासिक रूप से किया जाएगा।
6.
निवासी वरिष्ठ नागरिक/कर्मचारी/पूर्व-कर्मचारी/वरिष्ठ नागरिक एवं पूर्व-कर्मचारी के लिए विशेष लाभ
निवासी जमाकर्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियों की जमाओं पर मौजूदा मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज की अनुमति होगी।
निवासी श्रेणी
अतिरिक्त ब्याज
लागू ब्याज (पीए)
वरिष्ठ नागरिक
0.50%
7.55%
स्टाफ के सदस्य
1.00%
8.05%
पूर्व कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक*
1.50%
8.55%
* योजना के तहत उच्च दर के लिए पात्र होने के लिए पूर्व-कर्मचारी/पूर्व-कर्मचारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राशि की कुल सीमा टर्मिनल लाभ प्लस रु. के बराबर होगी। हमेशा की तरह 10 लाख.
एनआरई/एनआरओ 400 एफडी खातों में अतिरिक्त ब्याज लागू नहीं है।
7.
ब्याज का भुगतान
ब्याज का भुगतान तिमाही चक्रवृद्धि प्रभाव के साथ मूलधन के साथ परिपक्वता के समय ही किया जाएगा। परिपक्वता के समय मूलधन के साथ ब्याज के भुगतान के अलावा, त्रैमासिक विश्राम (क्यूआईएस) और मासिक विश्राम (एमआईएस) पर भी ब्याज भुगतान (ग्राहक के विकल्प पर) की अनुमति है।
8.
योजना की उपलब्धता का तरीका
· यूको बैंक की शाखाओं में सीधा दौरा।
· डिजिटल सुविधा के माध्यम से:
· यूको एम-बैंकिंग प्लस मोबाइल एप्लिकेशन,
· यूको इंटरनेट बैंकिंग (ई-बैंकिंग)।
9.
समयपूर्व निकासी
समय से पहले निकासी के सभी मामलों में, ब्याज उस लागू कार्ड दर से 1% कम पर देय होगा जिसके लिए जमा की तारीख या वर्तमान दर जो भी सामान्य सावधि जमा के तहत कम हो, बैंक द्वारा जमा की गई थी।
एनआरई खातों के मामले में 12 महीने से कम समय में कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10.
जमाराशियों पर ऋण/ओवरड्राफ्ट
'यूसीओ 400' सावधि जमा योजना के विरुद्ध ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने की सुविधा बैंक की अपनी सावधि जमा के विरुद्ध ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगी।
11।
नामांकन
योजना के तहत नामांकन की सुविधा उपलब्ध होगी।
12.
स्वचालित नवीनीकरण
इस योजना के लिए कोई ऑटो नवीनीकरण सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ग्राहक परिपक्वता आय को अपने एसबी/सीए को हस्तांतरित करने का आदेश दे सकता है।
13.
कर निहितार्थ
प्रचलित आयकर नियमों के अनुसार स्रोत पर कर काटा जाएगा।
एनआरई खातों में कोई कर देनदारी नहीं होगी।
14.
सामान्य सावधि जमा नियमों की प्रयोज्यता
सामान्य सावधि जमा की अन्य सभी नियम एवं शर्तें लागू होंगी।
एक दीर्घकालीन सावधि जमा योजना। पुन:निवेश के द्वारा प्रत्येक तिमाही में चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा। इस प्रकार योजना में परिपक्वता के समय एक बड़ी धनराशि मिलती है।योजना एक सुरक्षित दीर्घकालीन निवेश की जरूरत पूरी करती है।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं:
न्यूनतम जमा राशि रु.1000/- है।
न्यूनतम जमा अवधि 6 माह है।
अधिकतम जमा अवध 120 माह है।
तिमाही अंतराल पर योजना में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है।
योजना 16 दिसंबर, 2013 से प्रारंभ हो कर सामान्य मुद्रा जमा योजना में परिवर्तित की गई है।
खाता खोलने की पात्रता
योजनांतर्गत जमाकर्ता वहीं होंगे जो बैंक में वर्तमान में उपलब्ध सावधि जमा योजना के लिए पात्र जमाकर्ता हैं।
केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें)
इन खातों के लिए खाता खोलने के केवाईसी मानदंड लागू हैं, अत: जमाकर्ता(ओं) के हाल के फोटो सहित निवास और पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होगी।
जमा अवधि
5 वर्ष
जमा की राशि
न्यूनतम राशि: रु. 50,000/- (और उसके बाद रु.100,00/- के गुणजों में).
अधिकतम रशि: रु. 100 लाख तक.
ब्याज दर
सामान्य अवधि जमा के तहत 5 वर्ष की अवधि ब्याज दर लागु।
ब्याज भुगतान
मासिक ब्याज योजना - बिना किसी डिस्काउंटिंग के सामान्य ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा तथा 'यूको मासिक आय योजना ' खाता खोले जाने के अगले माह के प्रथम दिन जमा कर दिया जाएगा।
समय-पूर्व आहरण
समय-पूर्व आहरण के सभी मामलों में, ब्याज नियत दर पर नहीं अपितु साधारण सावधि जमा पर लागू कार्ड दर से 1% कम दर पर या वर्तमान दर पर, दोनों में से जो भी कम हो, उस अवधि के लिए देय होगा, जिस अवधि की तारीख तक जमा बैंक के पास रही है।
जमा के एवज में ऋण /ओवरड्राफ्ट
‘यूको मासिक आय योजना’ के अंतर्गत जमा पर ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्ति की सुविधा, बैंक की अपनी सावधि जमा के एवज में ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगी।
नामांकन
योजना के तहत नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
नामिती/कानूनी वारिसों को भुगतान
जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, विद्यमान नियमों के अनुसार जमा की राशि का भुगतान नामांकिती / कानूनी वारिसों को किया जाएगा।
भागीदार शाखाएँ
बैंक की सभी शाखाएँ योजनांतर्गत बैंक की सभी शाखाएँ योजनांतर्गतके खाते खोलने के लिए प्राधिकृत हैं।
आवेदन पत्र
सावधि जमा के लिए निर्धारित वर्तमान आवेदन पत्र को योजनांतर्गत जमा स्वीकार करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
शाखाएँ निश्चित रूप से ग्राहक से एक वचन-पत्र प्राप्त करेंगी जिसमें लिखा रहेगा कि “मैंने 'यूको मासिक आय योजना 'की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करता हूँ।”
स्वत: नवीकरण
‘यूको मासिक आय योजना’ के तहत स्वत:नवीकरण की अनुमति नहीं है।
तथापि,‘यूको मासिक आय योजना’ के तहत स्वत:नवीकरण की अनुमति नहीं है। के तहत खाता खोलने के समय जमाकर्ता से विशेष अनुदेश प्राप्त होने पर, परिपक्व राशि जमाकर्ता के बचत जमा खाते/चालू खाते में अंतरित की जा सकती है/परिपक्वता के समय प्रचलित कार्ड ब्याज दर पर कुछ अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
कर प्रभाव
लागू आयकर नियमों के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।
अंतरणीयता
‘यूको मसिक आय योजना’ अंतरणीय नहीं है।
तथापि जमा को बिना किसी शुल्क के बैंक की वर्तमान प्रक्रिया के तहत एक ही नाम(मों) में एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकेगा।
वरिष्ठ नागरिक/कर्मचारी/भूतपूर्व कर्मचारी/ वरिष्ठ नागरिक एवं भूतपूर्व कर्मचारी के लिए विशेष लाभ –
विद्यमान मानदंडों के तहत विभिन श्रेणियों के जमाकर्ताओं से प्राप्त जमा पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
योजनांतर्गत जमा की स्वीकृति –
योजना के अंतर्गत जमा राशि तभी स्वीकार की जाएंगी जब वे बैंक के लिए नई सावधि जमा के रूप में प्राप्त हुई हों।
दूसरे शब्दों में, इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सावधि जमा राशि का समय-पूर्व विस्तार के माध्यम से सामान्य तरीके से नवीकरण नहीं किया जा सकता। जो विद्यमान सावधि जमाकर्ता परिवर्तन कर इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी वर्तमान जमा का समय-पूर्व भुगतान प्राप्त करके समय-पूर्व समाप्ति पर लागू दंड प्रभारों का भुगतान करना होगा।
फिर भी, योजना की अवधि में परिपक्व होनेवाली कोई भी मौजूदा सावधि जमा इस योजना में पात्र हो सकती है क्योंकि वह योजना के तहत बैंक के लिए एक नई जमा होगी।
सामान्य सावधि जमा के नियमों की प्रयोज्यता –
इस योजना की विशेष शर्तों के अतिरिक्त योजनांतर्गत जमा, बैंक के सामान्य सावधि जमा नियमों के अनुसार शासित होगी।
सीबीएस के अंतर्गत उत्पाद कोड
सीबीएस प्रणाली के अंतर्गत एक अलग उत्पाद कोड प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
इसके अलावा प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ‘यूको मसिक आय योजना’ प्रौके लिए “जॉब कार्ड” परिचालित करेगा जिसमें योजना के परिचालन हेतु शाखाओं सीबीएस में निर्धारित खाता खोलने के दिशानिर्देश दिए जाएंगे।
यूको कर बचत जमा योजना 2006 एक ऐसी मीयादी जमा योजना है जिसमें 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि के अधीन कम से कम 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि है। खाता कौन खोल सकता है -
कोई व्यक्ति अपने लिए
हिंदू अविभाज्य परिवार ;
दो वयस्क व्यक्तियों द्वारा या एक वयस्क एवं एक अल्पवयस्क द्वारा संयुक्त रूप से, तथा खातेदारों में से किसी एक को या उत्तरजीवी को देय
संयुक्त नामों में मौजूद जमा के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत होनेवाला लाभ केवल जमा के पहले खातेदार को प्रदान किया जाएगा। जमा राशि - एक वर्ष में न्यूनतम रु.100/- एवं अधिकतम रु. 1 लाख (1 अप्रैल से 31 मार्च). जमा की अवधि एवं परिपक्वकता पर भुगतान - योजनांतर्गत जमा की अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी।
यूको कर बचत योजना के तहत मीयादी जमा पर ब्याज दर निम्नानुसार 5 वर्ष की अवधि पर लगनेवाली ब्याज दर होगी जमा को आवश्यक रूप से 5 वर्ष की अवधि के लिए रखना होगा:
जमा की श्रेणी
ब्याज दर % प्रतिवर्ष
सामान्य
5.00%
वरिष्ठ नागरिक/ स्टाफ/भूतपूर्व स्टाफ/ भूतपूर्व स्टाफ जो वरिष्ठ नागरिक भी है
5.50%
सभी शाखाओं को निर्देश दिया जाता है कि नई जमा और वर्तमान जमा के नवीकरण पर दिनांक 22.08.2011 से प्रभावी रु. 5 करोड़ तक की घरेलू मीयादी जमा की ब्याज दरों में आए उपर्युक्त परिवर्तनों को नोट करें। आयकर लाभ - योजनांतर्गत जमा रु. 1 लाख तक की अधिकतम सीमा तक आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती की पात्रता रखती है (80सी के तहत पहले से उपलब्ध अन्य कटौतियों सहित रु. 1 लाख की समग्र अधिकतम सीमा के अधीन) नामांकन सुविधा – उपलब्ध है एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरण – अनुमति है. एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरण की अनुमति नहीं. जमा, और मीयादी जमा रसीद गिरवी रखने के एवज में ऋण - अनुमति नहीं डुप्लीकेट मीयादी जमा रसीद जारी करना - डुप्लीकेट रसीदें इस बारे में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप जारी की जा सकती हैं। ब्याज की आय पर आयकर की प्रयोज्यता – इन मीयादी जमा पर ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर देयता रहेगी।
पुनर्निवेश योजना के अंतर्गत जमा स्वीकार की जाती हैं, इस अंतर के साथ कि इस जमा के एक भाग को नियत समय से पूर्व नकद प्राप्त किया जा सकता है जिसका शेष भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह नियत दर पर ब्याज अर्जित करना जारी रखता है। आहरण रु. 5000/- के गुणजों में किया जा सकता है। आपकी आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह एक बेजोड़ योजना है।
नए सावधि जमा उत्पाद "एमएसीटीडीए" में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:-
क्र .सं
विशेषताएँ
विवरण / विवरण
1
खाते का प्रकार
मोटर दुर्घटना दावा सावधि जमा खाता (MACTDA) सावधि जमा खाता खोलने के लिए एक नया मेनू विकल्प "TERMDEP" अनुकूलित किया गया है, जमा की अवधि के अनुसार खाता स्वचालित रूप से दो योजना कोड में खोला जाएगा, जो इस प्रकार हैं: योजना कोड-178 (6 महीने से अधिक के लिए) योजना कोड -179 (6 महीने से कम या बराबर के लिए)"
2
कौन खोल सकता है
मोटर दुर्घटना के लाभार्थी या पीड़ित (न्यायालय के आदेश के अनुसार)।
3
कहाँ उपलब्ध है
"हाई कोर्ट दिल्ली शाखा (1553) में (हालांकि आवश्यकता पड़ने पर इसे भारत में किसी अन्य शाखा में भी उपलब्ध कराया जा सकता है)।"
4
उद्देश्य
न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा तय मुआवजे की एकमुश्त राशि सावधि जमा के रूप में जमा की जाती है, लाभार्थी को न्यायालय द्वारा तय मासिक किस्तों की संख्या में यह राशि प्राप्त होगी, जिसमें मूल राशि के साथ-साथ ब्याज राशि भी शामिल होगी।
5
धारण का तरीका
अकेले.
6
जमा की अवधि
जमा की अवधि न्यायालय के आदेश में उल्लिखित अवधि के समान होगी; योजना में न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
7
जमा की राशि
न्यायालय के आदेशानुसार राशि। (जमा की न्यूनतम या अधिकतम राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है।)
8
ब्याज दर
न्यायालय के आदेश में यथा उल्लिखित अवधि (महीनों की संख्या) के लिए लागू मीयादी जमा पर बैंक की बकेट-वार ब्याज दर लागू होगी । साधारण ब्याज 6 महीने तक दिया जाएगा, 7 वें महीने से शेष सभी महीनों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा।
9
धन प्रेषण का तरीका – मासिक किस्त
मूलधन और ब्याज (लागू टीडीएस को घटाकर, यदि कोई हो) वाली मासिक किस्त लाभार्थी के हमारे बैंक में संचालित एसबी खाते (योजना कोड-एसबी 136) में जमा की जाएगी, जो टीडी खाते से जुड़ा हुआ है, जिसे अधिमानतः उसी शाखा में न्यायालय के आदेश के अनुसार मासिक किस्त राशि जमा करने के विशिष्ट उद्देश्य से खोला गया है। यदि न्यायालय के आदेश में अन्य बैंक के एसबी खाते का उल्लेख किया गया है, तो मासिक किस्त (मूलधन और ब्याज) को लिंक किए गए संचालित एसबी खाते (योजना कोड एसबी 137) में जमा किया जाएगा। एसबी 137 में जमा की गई राशि बाद में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से अन्य बैंक के एसबी खाते में भेज दी जाएगी।
10
खाते का स्थानांतरण
सावधि जमा खाते के हस्तांतरण की अनुमति नहीं है क्योंकि खाता विशिष्ट शाखा में उपलब्ध विशेष योजना के तहत खोला गया है।
11
जमा का स्वरूप
न्यायालय द्वारा जारी मुआवजे की कुल राशि को अवधि (महीनों में) से विभाजित किया जाएगा। मूलधन की समान राशि ब्याज सहित (नियमानुसार टीडीएस कटौती के बाद) मासिक किस्त के आधार पर चुकाई जाएगी। उदाहरण के लिए: एक लाभार्थी के मामले में: राशि-2,40,000/- अवधि -24 महीने ब्याज दर -6.75% (बैंक की ब्याज दर 24 महीनों के लिए लागू) 10,000/- रुपये की मासिक किस्त और ब्याज (टीडीएस घटाकर) पहला महीना -10000/- रुपये (240000/24) + ब्याज 56 रुपये (10000 रुपये पर एक महीने का ब्याज) - टीडीएस दूसरा महीना -10000 रुपये + ब्याज 112 रुपये (10000 रुपये पर दो महीने) - टीडीएस और इसी तरह। 7वें महीने से 10000/- रुपये और 10000/- रुपये पर 7 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लागू होगा और सिस्टम द्वारा भुगतान किया जाएगा। दो या अधिक एक लाभार्थी के मामले में: In case of तीन लाभार्थियों के मामले में: 240000/3=80000 मूल राशि रु.80000/24=3333.33 मान लीजिए 3333 (मूल राशि और ब्याज में से टीडीएस घटाकर बराबर मासिक किस्त प्रत्येक लाभार्थी के बचत खाते में जमा की जाएगी, यानी 3 लाभार्थियों के मामले में बराबर राशि 3 अलग-अलग खातों में जमा की जाएगी)
पहला
दूसरा
तीसरा
3333 रुपये + 18 रुपये (एक महीने) - टीडीएस
3333 रुपये + 36 रुपये (दो महीने) - टीडीएस और इसी तरह
3333 रुपये + 18 रुपये (एक माह) - टीडीएस
3333 रुपये + 36 रुपये (दो माह) - टीडीएस और इसी तरह
3333 रुपये + 18 रुपये (एक माह) - टीडीएस
3333 रुपये + 36 रुपये (दो माह) - टीडीएस और इसी तरह
7वें महीने से रु.3333/- तथा रु.3333/- पर 7 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लागू होगा तथा सिस्टम द्वारा भुगतान किया जाएगा।
12
समय से पहले बंद करना
सावधि जमा को समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं है। यदि सावधि जमा को समय से पहले बंद करने के लिए न्यायालय का आदेश है, तो इसे शाखा स्तर पर प्रत्येक शेष सावधि जमा खाते को एक-एक करके बंद करके किया जाएगा। सीबीएस में टीडी का सामूहिक बंद नहीं किया जा सकता है, इसलिए सिस्टम में शेष एफडी को एक-एक करके बंद करके शाखा द्वारा समय से पहले बंद किया जा सकता है। समय से पहले बंद करने पर जुर्माना नहीं लगेगा। दावेदार की मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा या न्यायालय के आदेश में उल्लेख किया जाएगा।
13
एफडीआर की पासबुक/मुद्रित रसीद
ग्राहक को कोई भौतिक एफडीआर मुद्रित या जारी नहीं की जाएगी। सभी एफडीआर सिस्टम में रहेंगे और ऑटो क्लोजर फ्लैग 'हां' पर सेट है, इसलिए परिपक्वता पर एफडी बंद कर दी जाएगी और परिपक्वता राशि लाभार्थी के लिंक किए गए एसबी खाते में जमा कर दी जाएगी। टीडी खाता खोलने के बाद एक रिपोर्ट/विवरण तैयार किया जाएगा (जैसा कि संलग्न जॉब-कार्ड में उल्लिखित है) जिसमें लाभार्थी के नाम पर खोले गए एफडी की संख्या, यानी मूल राशि, परिपक्वता राशि, ब्याज दर और जमा की अवधि का विवरण होगा। रिपोर्ट/बयान की एक प्रति माननीय न्यायालय को सौंपी जाएगी और एक प्रति लाभार्थी को सौंपी जाएगी।
14
ऋण सुविधा
कोई ऋण या अग्रिम की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15
नामांकन सुविधा
नामांकन उपलब्ध है और लिंक किए गए एसबी खाते में दिए गए नामांकन के समान होगा या न्यायालय द्वारा निर्देशित होगा।
16
स्रोत पर कर कटौती
प्रचलित आयकर नियमों के अनुसार सिस्टम में टीडीएस और एनओटीडीएस का प्रावधान किया जा सकता है।
आयकर नियमों के अनुसार ब्याज भुगतान टीडीएस के अधीन है।
टीडीएस के बाद मासिक किस्त की कुल राशि मासिक आधार पर एमएसीटी बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी।
यदि लाभार्थी पैन कार्ड जमा करने में विफल रहता है तो 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
17
प्रौद्योगिकी सहायता
उत्पाद का विकास सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।
आरडी और आरडीयूएसएस सहित सावधि जमा की समयपूर्व निकासी के लिए दंडात्मक शुल्क निम्नानुसार हैं:
क्र .सं
सावधि जमा
दंडात्मक प्रभार
1
15 लाख रुपये से कम
जमा की तिथि पर बैंक द्वारा जमाराशि धारित की गई थी, उस लागू दर से 1% कम या वर्तमान दर, जो भी कम हो
2
15 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये से कम
जमा की तिथि पर बैंक द्वारा जमाराशि धारित की गई थी, उस लागू दर से 1% कम या वर्तमान दर, जो भी कम हो।
3
1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की सावधि जमा
जमा की तिथि पर बैंक द्वारा 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की सावधि जमाराशि धारित की गई थी, उस लागू दर से 2% कम या समयपूर्व बंद करने के समय वर्तमान दर, जो भी कम हो।
आरडी और आरडीयूएसएस सहित सावधि जमा की समयपूर्व निकासी के लिए दंडात्मक शुल्क निम्नानुसार हैं:
क्र .सं
सावधि जमा
दंडात्मक प्रभार
1
15 लाख रुपये से कम
जमा की तिथि पर बैंक द्वारा जमाराशि धारित की गई थी, उस लागू दर से 1% कम या वर्तमान दर, जो भी कम हो
2
15 लाख रुपये से और करोड़ रुपये से कम
जमा की तिथि पर बैंक द्वारा जमाराशि धारित की गई थी, उस लागू दर से 1% कम या वर्तमान दर, जो भी कम हो।
3
1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की सावधि जमा
जमा की तिथि पर बैंक द्वारा 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की सावधि जमाराशि धारित की गई थी, उस लागू दर से 2% कम या समयपूर्व बंद करने के समय वर्तमान दर, जो भी कम हो।