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जमा राशि

चालू खाता / बचत बैंक खाता / सामान्य आबर्ती जमा खाता और साबधि जमा खाता खोलने की सुविधाओं के अलावा यूको बैंक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों की अलग अलग जरुरतों के मुताबिक ग्राहको के लिए अधिकतम फायदे के लिये उचित सोच विचार कर अनेक जमा योजनाएं तैयार की गई हैं |

चालू खाता : img

 

 

बचत खाता : img

 
 

सावधि जमा img

 
 

आवर्ती जमा img

 

विदेशी शाखाओँ में विदेशी मुद्रा में सावधि जमा योजना img

बंद योजनाओं के बारे में सूचना img

  • योजना का नाम - “यूको धन-लक्ष्मी सावधि जमा योजना”
  • योजना का प्रकार - ‘कुबेर योजना सावधि जमा योजना’
  • योजना के प्रचलित रहने की अवधि - यह योजना आम जनता के लिए दिनांक 10 जून, 2013 से शुरू होगी एवं 31 मार्च, 2014 तक लागू रहेगी।
  • फिर भी, बैंक को बिना कोई पूर्व सूचना दिए योजना को संशोधित करने, समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।
  • खाता खोलने की पात्रता - इस योजना के तहत पात्र जमाकर्ता वही होंगे जो बैंक में वर्तमान में उपलब्ध सावधि जमा योजना में पात्र जमाकर्ता हैं
  • के वाई सी (अपने ग्राहक को जानें) मानदंड - इन खातों के लिए खाता खोलने के केवाईसी मानदंड लागू हैं, अत: जमाकर्ता(ओं) के हाल के फोटो सहित निवास और पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होगी।
  • जमा की अवधि : 333 दिन
  • जमा की राशि
  • न्यूनतम राशि : रु. 5000/- (इसके बाद रु. 1000/- के गुणजों में)
    अधिकतम राशि : रु. 5 करोड़ तक
  • ब्याज दर - सामान्य जनता:-9.10% प्रतिवर्ष (तिमाही अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।) 09/09/2013 से संशोधित
  • ब्याज का भुगतान -केवल परिपक्वता के समय पर तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि सहित मूलधन के साथ ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
  • पहली तीन तिमाहियों के लिए तिमाही अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि पर तीन तिमाहियों के बाद उपर्युक्त जमा अवधि के शेष बचे दिनों पर सामान्य ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा।
    तथापि खाते में ब्याज का भुगतान / जमा लागू टीडीएस के अधीन होगा।
  • समय-पूर्व आहरण - समय-पूर्व आहरण के सभी मामलों में, ब्याज नियत दर पर नहीं अपितु साधारण सावधि जमा पर लागू कार्ड दर से 1% कम दर पर उस अवधि के लिए देय होगा, जिस अवधि की तारीख तक जमा बैंक के पास रही है।
  • जमा पर ऋण/ओवरड्राफ्ट - ‘यूको धन-लक्ष्मी सावधि जमा योजना’ पर ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्ति की सुविधा बैंक की अपनी सावधि जमाओं के एवज में ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगी।
  • नामांकन - योजना के तहत नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
  • नामांकिती / कानूनी वारिसों को भुगतान - जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, विद्यमान नियमों के अनुसार जमा की राशि का भुगतान नामांकिती / कानूनी वारिसों को किया जाएगा।
  • सहभागी शाखाएँ - योजनांतर्गत बैंक की सभी शाखाएं ‘यूको धन-लक्ष्मी’ जमा खाते खोलने के लिए प्रधिकृत की जाएंगी।
  • आवेदन पत्र - योजनांतर्गत जमा स्वीकार करने के लिए सावधि जमा हेतु मौजूदा आवेदन पत्र उपयोग में लाया जाएगा। शाखाएँ अनिवार्य रूप से ग्राहकों से वचन-पत्र प्राप्त करेंगी जिसमें उल्लेख होगा कि “मैंने यूको धन-लक्ष्मी सावधि जमा योजना के नियम एवं शर्तों को पढ़कर समझ लिया है और वे मुझे स्वीकार हैं।”
  • स्वत: नवीकरण - “यूको धन-लक्ष्मी सावधि जमा योजना” के तहत स्वत:नवीकरण की अनुमति नहीं है।
    तथापि, “यूको धन-लक्ष्मी” को खोलते समय जमाकर्ता के विशेष अधिदेश पर परिपक्वता राशि जमाकर्ता के बचत/चालू खाते में अंतरित की जा सकती है/ परिपक्वता के समय मौजूद ब्याज की निर्धारित दर पर कुछ अवधि के लिए नवीकृत की जा सकती है (अनुलग्नक II पर प्रति संलग्न)
  • कर प्रभाव - लागू आयकर नियमों के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी
  • अंतरणीयता - जमा अंतरणीय नहीं है।
    तथापि जमा को बिना किसी शुल्क के बैंक की वर्तमान प्रक्रिया के तहत एक ही नाम(मों) में एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकेगा।
  • स्टाफ /भूतपूर्व स्टाफ हेतु विशेष लाभ - विद्यमान मानदंडों के तहत निम्नांकित श्रेणियों के जमाकर्ताओं से प्राप्त जमा पर प्रोत्साहन ब्याज दर प्रदान की जाएगी। तदनुसार यूको धन-लक्ष्मी के तहत इन विशेष श्रेणियों के लिए लागू दरें निम्न प्रकार होंगी:
श्रेणी लागू ब्याज दर
वरिष्ठ नागरिक* 9.10% + 0.50% यानी 9.35%
स्टाफ सदस्य / भूतपूर्व स्टाफ सदस्य 9.10% + 1.00% यानी 10.10%
भूतपूर्व स्टाफ सदस्य/वरिष्ठ नागरिक 9.10% + 1.25% यानी 10.35%

(*वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के लिए प्रोत्साहन दर केवल ` 1 करोड़ से कम की जमाओं पर लागू है।) भूतपूर्व स्टाफ / भूतपूर्व स्टाफ सदस्यों के लिए योजना के तहत उच्च दर की पात्रता पाने के लिए राशि में समग्रत: अधिकतम सीमा सदैव के समान अंतिम लाभ के साथ रु. 10 लाख होगी।

  • योजना के अंतर्गत जमा राशि स्वीकार करना - योजना के अंतर्गत जमा राशि तभी स्वीकार की जाएंगी जब वे बैंक के लिए नई सावधि जमा के रूप में प्राप्त हुई हों।
  • दूसरे शब्दों में, इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सावधि जमा राशि का समय-पूर्व विस्तार के माध्यम से सामान्य तरीके से नवीकरण नहीं किया जा सकता। जो विद्यमान सावधि जमाकर्ता परिवर्तन कर इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी वर्तमान जमा का समय-पूर्व भुगतान प्राप्त करके समय-पूर्व समाप्ति पर लागू दंड प्रभारों का भुगतान करना होगा।
  • फिर भी, योजना की अवधि में परिपक्व होनेवाली कोई भी मौजूदा सावधि जमा इस योजना में पात्र हो सकती हैं क्योंकि वह योजना के तहत बैंक के लिए एक नई जमा होगी।
  • सामान्य सावधि जमा नियमों का लागू होना - इस योजना की विशेष शर्तों के अतिरिक्त यूको डबल के तहत जमा, बैंक के सामान्य सावधि जमा नियमों के अनुसार शासित होगी।
अनुलग्नक II

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