चालू खाता / बचत बैंक खाता / सामान्य आबर्ती जमा खाता और साबधि जमा खाता खोलने की सुविधाओं के अलावा यूको बैंक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों की अलग अलग जरुरतों के मुताबिक ग्राहको के लिए अधिकतम फायदे के लिये उचित सोच विचार कर अनेक जमा योजनाएं तैयार की गई हैं |
खाते में बनाए रखने हेतु आवश्यक औसत न्यूनतम तिमाही शेष.
क – यूको चालू बेसिक न्यूनतम शेष
श्रेणी
महानगरीय
शहरी
अर्ध-शहरी
ग्रामीण
वैयक्तिक
रु.3000/-
रु.3000/-
रु.2000/-
रु.1000/-
अन्य
रु.5000/-
रु.5000/-
रु.2500/-
रु.2000/-
2.
चेक बुक
रु. 3/- प्रति चेक पन्ना (कोई मुफ्त चेक पन्ना नहीं)
3.
बाहरी चेकों का तत्काल जमा
हर बार रु. 15000/- .
4.
पीओ/डीडी/टीटी/एमटी
प्रयोज्य प्रभारों के साथ उपलब्ध सुविधाएँ .
5.
एनईएफटी
केवल रु. 1लाख तक के एनईएफटी लेन-देन पर प्रभार नहीं लगेगा। उससे अधिक होने पर यथाप्रयोज्य प्रभार
6.
आरटीजीएस
प्रयोज्य प्रभार
7.
लेजर फोलियो प्रभार
प्रयोज्य प्रभार
8.
स्थायी अनुदेश
विवरण
सेवा प्रभार
उसी शाखा में उसी नाम से
प्रति लेन-देन शून्य
उसी शाखा में अलग नाम से
व्यक्तियों के लिए रु. 25/-
अन्य हेतु रु. 50/- प्रति लेन-देन
जिसमें अन्य शाखा शामिल हो
व्यक्तियों के लिए रु. 25/-
अन्य हेतु रु. 50/- प्रति लेन-देन
इसमें वास्तविक विप्रेषण प्रभार जुड़ेगा
स्थायी अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अपर्याप्त निधि
प्रत्येक बार रु. 50/-
9.
खाता शेष प्रमाण-पत्र
प्रत्येक बार रु. 75/-
10.
ऑटो स्वीप सुविधा
इस जमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध नहीं
11.
खाता विवरण
प्रतिमाह एक नि:शुल्क, उसके बाद प्रति अनुरोधरु. 100/-
12.
चेक संग्रहण
इंटरसोल प्रभार
बाहरी चेक संग्रहण प्रभार
उसी केन्द्र पर आधार शाखा में - जिस केन्द्र पर आधार शाखा स्थित है उस केन्द्र पर स्थित किसी भी सीबीएस शाखा द्वारा स्थानीय चेक का संग्रहण – नि:शुल्क
अन्य केन्द्र पर गैर-आधार शाखा में – बाहरी चेक के संग्रहण शुल्कके साथ निधि अंतरण (इंटरसोल) शुल्क भी लगाया जाएगा।
13.
नकदी जमा
हमारे बैंक के ग्राहकों के लिए अन्य सोल वाली गैर-आधार शाखा में नकदी जमा करने का शुल्क- नि:शुल्क
हमारी बैंक शाखा में स्थित खाते में जमा करने हेतु अन्य बैंक की शाखा में नकदी जमा, या इसका उलटा - प्रभार लगाया जाएगा
फिर भी, नकदी व्यवहार प्रभार अलग से लगेगा
14.
नकदी आहरण
स्थानीय गैर-आधार शाखा में
बाहरी गैर-आधार शाखा में
रु.25000/- तक प्रत्येक इंटरसोल पर प्रतिदिन रु. 10/- प्रति लेन-देन प्रभार
क) रु. 25000/-से अधिक: @ रु. 1.75 प्रति हजार ख) रु. 25000/-से अधिक: @ रु. 3/- प्रति हजार (अन्य पक्ष नकदी आहरण की अनुमति नहीं तथा गैर-आधार शाखा पर प्रतिदिन रु. 50000/- की स्वयं की आहरण सीमा)
15.
न्यूनतम तिमाही औसत शेष बनाए न रखने पर प्रभार
रु. 500प्रति तिमाही
16.
12 माह के भीतर खाता बंद करने पर प्रभार
फर्मों और कंपनियों के लिएरु. 500/-
अन्य के लिए रु. 250/-
(नोट – जमाकर्ता की मृत्यु होने और मृतक जमाकर्ता के खाते का हमारी अन्य शाखा में अंतरण करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।)
17.
वीज़ा डेबिट कार्ड
नि:शुल्क(केवल वैयक्तिक चालू खातेदारों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है)
“यूको नो-फ्रिल बचत बैंक खाता” शीर्षक से नई जमा योजना
देश की सबसे पिछड़ी और जमीन से जुड़ी जनसंख्या, जो कुछ प्रतिबंधी शर्तों, जैसे खाता खोलने के लिए न्यूनतम शुरुआती जमा जिसका इंतजाम करना ऐसी जनसंख्या के लिए कठिन होता है, न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना जिसमें विफल होने पर शुल्क लगाया जाता है, आदि के कारण बैंकिंग सेवाओं को प्राप्त नहीं कर पाती है, उसके एक व्यापक हिस्से को बैंकिंग सेवाओं में सम्मिलित करने हेतु “यूको नो-फ्रिल बचत बैंक खाता” शीर्षक से एक नई बचत जमा योजना को प्रारंभ करना उपयुक्त समझा गया। इस प्रकार तैयार की योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :
योजना का शीर्षक - “यूको नो-फ्रिल बचत बैंक खाता (शून्य शेष)”
खाता खोलने के लिए न्यूनतम शुरुआती जमा एवं न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना - यह खाता रु. 5/- की न्यूनतम शुरुआती जमा से खोला जा सकता है। खातेदार द्वारा चेक सुविधा प्राप्त करने के मामले में, न्यूनतम शुरुआती जमा रु.250/- होगी। जरूरत पड़ने पर खाते के शेष को न्यूनतम शुरुआती जमा से भी कम होने दिया जा सकता है और खाता “शून्य” शेष पर भी बना रह सकता है।
योजनांतर्गत खाता खोलना – यह योजना सभी महानगरीय, शहरी, अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण श्रेणी की शाखाओं में शुरुआती जमा राशि एवं न्यूनतम शेष बनाए रखने को लेकर बिना कोई भेदभाव किए प्रारंभ की गई है, जो वर्तमान में बचत बैंक खाते खोलने के लिए प्रचलित हैं।
“यूको नो-फ्रिल बचत बैंक खाता” खोलने की पात्रता - “नो-फ्रिल” खाता खोलने की पात्रता वही है जो साधारण बचत बैंक खाता खोलने की होती है। 10 से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति पढ़ और लिख सकते हैं वे भी अपने नाम में या अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अवयस्क नो-फ्रिल बचत खाता खोल सकते हैं।
“नो-फ्रिल” खाते में आहरण/नामे प्रविष्टियों की संख्या की सीमा - इन खातों में एक छमाही में 25 बार तक नामे प्रविष्टियाँ नि:शुल्क की जा सकती है। यदि एक छमाही में नामे प्रविष्टियाँ 25 से अधिक हो जाएँ तो छमाही के दौरान प्रत्येक अतिरिक्त प्रविष्टि पर रु.3./- की दर से प्रभार लगाया जाएगा।
लगाया जानेवाला प्रभार -
चेक बुक सुविधा लेने के लिए रु.250/- की शुरुआती जमा से खोले जानेवाले खातों के मामले में, यदि शेष शुरुआती जमा से कम होकर शून्य तक उतर आए, तो भी शुरुआती जमा न बनाए रखने के लिए लिया जानेवाला प्रभार लगाया जाएगा।
स्थायी अनुदेश हेतु – कोई प्रभार नहीं
इन खातों में चेक संग्रहण और मांग ड्राफ्ट/एमटी जारी करने की अनुमति है तथा इन सेवाओं के लिए सामान्य प्रभार लगाए जाएँगे।
चेक बुक सुविधायुक्त खातों के मामले में, प्रत्येक वर्ष 20 पन्नों की एक चेक बुक नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। एक वर्ष के दौरान चेक पन्नों की अतिरिक्त जरूरत होने पर रु. 2/- प्रति चेक पन्ना प्रभार लगाया जाएगा।
इन खातों में कोई प्रासंगिक एवं फोलियो प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
सेवाओं के लिए साधारण बचत बैंक खाते पर वर्तमान में प्रयोज्य सभी अन्य प्रभार लगाए और वसूल किए जाएँगे।
केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन खाता खोलने के लिए बैंक के परिपत्र सं. सीएचओ/एसयूए/39/2005-06 दिनांक 29.08.2005 के माध्यम से जारी आसान केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए। तुरंत ध्यान में लाने के लिए इस परिपत्र की प्रमुख विशेषताओं का यहाँ उल्लेख किया जाता है : खाता खोलना चाहनेवाला संबंधित व्यक्ति यदि ग्राहक की पहचान और पता सुनिश्चित करनेवाले निर्दिष्ट दस्तावेजों में से ऐसे किन्हीं दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है जिनका खाता खोलने के समय सत्यापन आवश्यक होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए खाता निम्नांकित के अनुपालन के अधीन खोला जा सकता है:
किसी ऐसे अन्य खातेदार द्वारा उसका परिचय जिसके खाते में केवाईसी प्रक्रिया पूरी की गई है। बैंक के पास स्थित परिचयकर्ता का खाता कम से कम छ: माह पुराना हो जिसका लेन-देन संतोषजनक हों। खाता खोलना चाह रहे ग्राहक के फोटो और उसके पते को प्रमाणित करना भी परिचयकर्ता के लिए आवश्यक रहेगा। या
ग्राहक की पहचान और पते का अन्य कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया जाए जिससे बैंक संतुष्ट हो। फिर भी, ऐसे खाते खोलते समय ग्राहक को बता दिया जाए कि यदि किसी भी समय (समग्र रूप से) बैंक के पास स्थित उसके सभी खातों का शेष रु. 50,000/- से अधिक हो जाता है या एक वर्ष में उन खातों में कुल जमा रु.1.00 लाख से अधिक हो जाती है तो जब तक यथानिर्दिष्ट दस्तावेजों के जरिए ग्राहक की पहचान और पते के सत्यापन के संबंध में पूरी केवाईसी प्रक्रिया का अनुपालन न कर दिया जाए तब तक खाते में आगे किसी भी लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।
एक दीर्घकालीन सावधि जमा योजना। पुन:निवेश के द्वारा प्रत्येक तिमाही में चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा। इस प्रकार योजना में परिपक्वता के समय एक बड़ी धनराशि मिलती है।योजना एक सुरक्षित दीर्घकालीन निवेश की जरूरत पूरी करती है।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं:
न्यूनतम जमा राशि रु.1000/- है।
न्यूनतम जमा अवधि 6 माह है।
अधिकतम जमा अवध 120 माह है।
तिमाही अंतराल पर योजना में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है।
योजना 16 दिसंबर, 2013 से प्रारंभ हो कर सामान्य मुद्रा जमा योजना में परिवर्तित की गई है।
खाता खोलने की पात्रता
योजनांतर्गत जमाकर्ता वहीं होंगे जो बैंक में वर्तमान में उपलब्ध सावधि जमा योजना के लिए पात्र जमाकर्ता हैं।
केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें)
इन खातों के लिए खाता खोलने के केवाईसी मानदंड लागू हैं, अत: जमाकर्ता(ओं) के हाल के फोटो सहित निवास और पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होगी।
जमा अवधि
5 वर्ष
जमा की राशि
न्यूनतम राशि: रु. 50,000/- (और उसके बाद रु.100,00/- के गुणजों में).
अधिकतम रशि: रु. 100 लाख तक.
ब्याज दर
सामान्य अवधि जमा के तहत 5 वर्ष की अवधि ब्याज दर लागु।
ब्याज भुगतान
मासिक ब्याज योजना - बिना किसी डिस्काउंटिंग के सामान्य ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा तथा 'यूको मासिक आय योजना ' खाता खोले जाने के अगले माह के प्रथम दिन जमा कर दिया जाएगा।
समय-पूर्व आहरण
समय-पूर्व आहरण के सभी मामलों में, ब्याज नियत दर पर नहीं अपितु साधारण सावधि जमा पर लागू कार्ड दर से 1% कम दर पर या वर्तमान दर पर, दोनों में से जो भी कम हो, उस अवधि के लिए देय होगा, जिस अवधि की तारीख तक जमा बैंक के पास रही है।
जमा के एवज में ऋण /ओवरड्राफ्ट
‘यूको मासिक आय योजना’ के अंतर्गत जमा पर ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्ति की सुविधा, बैंक की अपनी सावधि जमा के एवज में ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगी।
नामांकन
योजना के तहत नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
नामिती/कानूनी वारिसों को भुगतान
जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, विद्यमान नियमों के अनुसार जमा की राशि का भुगतान नामांकिती / कानूनी वारिसों को किया जाएगा।
भागीदार शाखाएँ
बैंक की सभी शाखाएँ योजनांतर्गत बैंक की सभी शाखाएँ योजनांतर्गतके खाते खोलने के लिए प्राधिकृत हैं।
आवेदन पत्र
सावधि जमा के लिए निर्धारित वर्तमान आवेदन पत्र को योजनांतर्गत जमा स्वीकार करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
शाखाएँ निश्चित रूप से ग्राहक से एक वचन-पत्र प्राप्त करेंगी जिसमें लिखा रहेगा कि “मैंने 'यूको मासिक आय योजना 'की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करता हूँ।”
स्वत: नवीकरण
‘यूको मासिक आय योजना’ के तहत स्वत:नवीकरण की अनुमति नहीं है।
तथापि,‘यूको मासिक आय योजना’ के तहत स्वत:नवीकरण की अनुमति नहीं है। के तहत खाता खोलने के समय जमाकर्ता से विशेष अनुदेश प्राप्त होने पर, परिपक्व राशि जमाकर्ता के बचत जमा खाते/चालू खाते में अंतरित की जा सकती है/परिपक्वता के समय प्रचलित कार्ड ब्याज दर पर कुछ अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
कर प्रभाव
लागू आयकर नियमों के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।
अंतरणीयता
‘यूको मसिक आय योजना’ अंतरणीय नहीं है।
तथापि जमा को बिना किसी शुल्क के बैंक की वर्तमान प्रक्रिया के तहत एक ही नाम(मों) में एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकेगा।
वरिष्ठ नागरिक/कर्मचारी/भूतपूर्व कर्मचारी/ वरिष्ठ नागरिक एवं भूतपूर्व कर्मचारी के लिए विशेष लाभ –
विद्यमान मानदंडों के तहत विभिन श्रेणियों के जमाकर्ताओं से प्राप्त जमा पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
योजनांतर्गत जमा की स्वीकृति –
योजना के अंतर्गत जमा राशि तभी स्वीकार की जाएंगी जब वे बैंक के लिए नई सावधि जमा के रूप में प्राप्त हुई हों।
दूसरे शब्दों में, इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सावधि जमा राशि का समय-पूर्व विस्तार के माध्यम से सामान्य तरीके से नवीकरण नहीं किया जा सकता। जो विद्यमान सावधि जमाकर्ता परिवर्तन कर इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी वर्तमान जमा का समय-पूर्व भुगतान प्राप्त करके समय-पूर्व समाप्ति पर लागू दंड प्रभारों का भुगतान करना होगा।
फिर भी, योजना की अवधि में परिपक्व होनेवाली कोई भी मौजूदा सावधि जमा इस योजना में पात्र हो सकती है क्योंकि वह योजना के तहत बैंक के लिए एक नई जमा होगी।
सामान्य सावधि जमा के नियमों की प्रयोज्यता –
इस योजना की विशेष शर्तों के अतिरिक्त योजनांतर्गत जमा, बैंक के सामान्य सावधि जमा नियमों के अनुसार शासित होगी।
सीबीएस के अंतर्गत उत्पाद कोड
सीबीएस प्रणाली के अंतर्गत एक अलग उत्पाद कोड प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
इसके अलावा प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ‘यूको मसिक आय योजना’ प्रौके लिए “जॉब कार्ड” परिचालित करेगा जिसमें योजना के परिचालन हेतु शाखाओं सीबीएस में निर्धारित खाता खोलने के दिशानिर्देश दिए जाएंगे।
यूको कर बचत जमा योजना 2006 एक ऐसी मीयादी जमा योजना है जिसमें 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि के अधीन कम से कम 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि है। खाता कौन खोल सकता है -
कोई व्यक्ति अपने लिए
हिंदू अविभाज्य परिवार ;
दो वयस्क व्यक्तियों द्वारा या एक वयस्क एवं एक अल्पवयस्क द्वारा संयुक्त रूप से, तथा खातेदारों में से किसी एक को या उत्तरजीवी को देय
संयुक्त नामों में मौजूद जमा के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत होनेवाला लाभ केवल जमा के पहले खातेदार को प्रदान किया जाएगा। जमा राशि - एक वर्ष में न्यूनतम रु.100/- एवं अधिकतम रु. 1 लाख (1 अप्रैल से 31 मार्च). जमा की अवधि एवं परिपक्वकता पर भुगतान - योजनांतर्गत जमा की अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी।
यूको कर बचत योजना के तहत मीयादी जमा पर ब्याज दर निम्नानुसार 5 वर्ष की अवधि पर लगनेवाली ब्याज दर होगी जमा को आवश्यक रूप से 5 वर्ष की अवधि के लिए रखना होगा:
जमा की श्रेणी
ब्याज दर % प्रतिवर्ष
सामान्य
6.35%
वरिष्ठ नागरिक/ स्टाफ/भूतपूर्व स्टाफ/ भूतपूर्व स्टाफ जो वरिष्ठ नागरिक भी है
6.85%
सभी शाखाओं को निर्देश दिया जाता है कि नई जमा और वर्तमान जमा के नवीकरण पर दिनांक 22.08.2011 से प्रभावी रु. 5 करोड़ तक की घरेलू मीयादी जमा की ब्याज दरों में आए उपर्युक्त परिवर्तनों को नोट करें। आयकर लाभ - योजनांतर्गत जमा रु. 1 लाख तक की अधिकतम सीमा तक आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती की पात्रता रखती है (80सी के तहत पहले से उपलब्ध अन्य कटौतियों सहित रु. 1 लाख की समग्र अधिकतम सीमा के अधीन) नामांकन सुविधा – उपलब्ध है एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरण – अनुमति है. एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरण की अनुमति नहीं. जमा, और मीयादी जमा रसीद गिरवी रखने के एवज में ऋण - अनुमति नहीं डुप्लीकेट मीयादी जमा रसीद जारी करना - डुप्लीकेट रसीदें इस बारे में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप जारी की जा सकती हैं। ब्याज की आय पर आयकर की प्रयोज्यता – इन मीयादी जमा पर ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर देयता रहेगी।
पुनर्निवेश योजना के अंतर्गत जमा स्वीकार की जाती हैं, इस अंतर के साथ कि इस जमा के एक भाग को नियत समय से पूर्व नकद प्राप्त किया जा सकता है जिसका शेष भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह नियत दर पर ब्याज अर्जित करना जारी रखता है। आहरण रु. 5000/- के गुणजों में किया जा सकता है। आपकी आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह एक बेजोड़ योजना है।
'यूको सौभाग्य आवर्ती जमा योजना' सामान्य आवर्ती जमा की सभी सुविधाओं के साथ ही विविध मासिक किस्तों का लचीलेपन प्रदान करता है जिससे परिपक्वता पर और अधिक प्राप्ति होती है।
उत्पाद विवरण नीचे दिया जाता है:-
खाता कौन खोल सकता है -
कोई व्यक्ति अपने नाम से या
दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त नाम से, जो संयुक्त रूप से या कोई एक या एक से अधिक या उत्तरजीवी हिताधिकारी होंगे ।
नाबालिग की ओर से प्राकृतिक अभिभावक यानी पिता माता, या न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक .
क्लब, सोसाइटी, एशोसिएशन, शैक्षणिक संस्थाएँ, ट्रस्ट, फर्म, भागीदार कंपनी बशर्ते पंजीकृत एवं संयुक्त कंपनी हों ।
खाताधारक की आयु -
18 वर्ष से अधिक आयु का आवासी भारतीय आरडीयूएसएस खाता खोल सकता है ।
नाबालिग के एकल नाम से, बशर्ते उसकी आयु 10 वर्ष हो और वह पढ़ना एवं लिखना जानता/जानती हो।
जमा की पद्धति -
01/03/2016 को और उसके बाद खोले जाने वाले सभी खातों पर लागू :-
न्यूनतम राशि रु. 100/- प्रतिमाह एवं उसके बाद जमा राशि रु. 100/- के गुणजों में
अधिकतम जमा राशि प्रारंभिक राशि का 10 गुणा या रु 1 लाख प्रति मास
जमा की अवधि -
आरडीयूएसएस जमा न्यूनतम 12 माह एवं अधिकतम 60 माह की अवधि के लिए ही स्वीकार की जाएँगी ।
जमा अवधि केवल 12 माह, 24 माह, 36 माह, 48 माह एवं 60 माह तक के ब्लॉक में से कोई एक होगी ।
ब्याज दर -
उसी अवधि की सामान्य मीयादी जमा पर यथाप्रयोज्य
वरिष्ठ नागरिकों/स्टाफ/भूतपूर्व स्टाफ के लिए प्रोत्साहन
बैंक की मीयादी जमा पर प्रयोज्य ब्याज दर से अधिक अतिरिक्त ब्याज दर
ऋण -
आरडीयूएसएस की जमा राशि के अधिकतम 90% के अधीन ऋण स्वीकृत किया जाएगा तथा बैंक द्वारा लगाया गया ब्याज जमा दरों से 2% अधिक होगा।
शर्तें -
बैंक की वर्तमान आवर्ती जमा योजना पर प्रयोज्य अन्य सभी शर्तें।
विदेशी शाखाओँ में विदेशी मुद्रा में सावधि जमा योजना
खाता यूएस डॉलर, ग्रेट बिटेन के पाउंड, यूरो एवं जापानी येन में खोला जा सकता है।
खाते की मुद्रा
खाता यूएस डॉलर, ग्रेट बिटेन के पाउंड, यूरो एवं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में खोला जा सकता है।
न्यूनतम राशि
यूएस डॉलर
यूएस$ 5,000
ग्रेट बिटेन पाउंड
जीबीपी 3,000
यूरो
यूरो 4,000
एयूडी
एयूडी 7,000
ब्याज
कृपाअ हमारी घरेलू या विदेशी शाखाओं से संपर्क करें।
जमा की कालावधि
एक माह की अवधि से आगे
खाता खोलने हेतु निधि
भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. ए.पी.(डीआईआर सीरीज़)परिपत्र सं. 64 दिनांक 4 फरवरी, 2004 या समय-समय पर यथासंशोधित के अनुपालन में, योजनांतर्गत सभी विप्रेषणों हेतु निवासी व्यक्तियों द्वारा हमारी ‘ए’ एवं ‘बी’ श्रेणी की भारतीय शाखाओं या उनके द्वारा भारत में नियत किन्हीं अन्य प्राधिकृत डीलरों के जरिए निधि विप्रेषित की जा सकती है।
जमा का समय-पूर्व आहरण
जारी करने/नवीकरण की तारीख या भुगतान की तारीख के समय लागू दरों में से जो भी कम हो, उसको एक प्रतिशत के आधे के हिसाब से दर कम करके ब्याज उस अवधि के लिए अदा किया जाता है जिस अवधि के लिए जमा वास्तव में विदेशी शाखा में रही है। यदि जमा विदेशी शाखा में 30 से कम दिनों के लिए रही हो तो ब्याज नहीं दिया जाएगा।
ऋण
योजनांतर्गत आरबीआई द्वारा कोई ऋण निर्धारित किया गया है।
स्थानीय नियमों की प्रयोज्यता
सभी जमाराशियाँ जमा रखे गए देश में समय-समय पर लागू स्थानीय नियमों के भी अधीन रहेंगी।
खाता यूएस डॉलर, ग्रेट बिटेन के पाउंड, यूरो एवं जापानी येन में खोला जा सकता है।
खाते की मुद्रा
खाता यूएस डॉलर, ग्रेट बिटेन के पाउंड, यूरो एवं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में खोला जा सकता है।
न्यूनतम राशि
यूएस डॉलर
यूएस$ 5,000
ग्रेट बिटेन पाउंड
जीबीपी 3,000
यूरो
यूरो 4,000
एयूडी
एयूडी 7,000
ब्याज
कृपाअ हमारी घरेलू या विदेशी शाखाओं से संपर्क करें।
जमा की कालावधि
एक माह की अवधि से आगे
खाता खोलने हेतु निधि
भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. ए.पी.(डीआईआर सीरीज़)परिपत्र सं. 64 दिनांक 4 फरवरी, 2004 या समय-समय पर यथासंशोधित के अनुपालन में, योजनांतर्गत सभी विप्रेषणों हेतु निवासी व्यक्तियों द्वारा हमारी ‘ए’ एवं ‘बी’ श्रेणी की भारतीय शाखाओं या उनके द्वारा भारत में नियत किन्हीं अन्य प्राधिकृत डीलरों के जरिए निधि विप्रेषित की जा सकती है।
जमा का समय-पूर्व आहरण
जारी करने/नवीकरण की तारीख या भुगतान की तारीख के समय लागू दरों में से जो भी कम हो, उसको एक प्रतिशत के आधे के हिसाब से दर कम करके ब्याज उस अवधि के लिए अदा किया जाता है जिस अवधि के लिए जमा वास्तव में विदेशी शाखा में रही है। यदि जमा विदेशी शाखा में 30 से कम दिनों के लिए रही हो तो ब्याज नहीं दिया जाएगा।
ऋण
योजनांतर्गत आरबीआई द्वारा कोई ऋण निर्धारित किया गया है।
स्थानीय नियमों की प्रयोज्यता
सभी जमाराशियाँ जमा रखे गए देश में समय-समय पर लागू स्थानीय नियमों के भी अधीन रहेंगी।
यह योजना 05 दिसंबर, 2013 से प्रारंभ होगी और 30 जून, 2014 तक वैध रहेगी। फिर भी, बैंक का बिना किसी पूर्व सूचना दिए योजना को किसी भी समय संशोधित करने, वापस लेने या अवधि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4
खाता खोलने की पात्रता
योजनांतर्गत जमाकर्ता वही होंगे जो बैंक में वर्तमान में उपलब्ध सावधि जमा योजना के लिए पात्र जमाकर्ता हैं।
5.
केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) मानदंड
इन खातों के लिए खाता खोलने के केवाईसी मानदंड लागू हैं, अत: जमाकर्ता(ओं) के हाल के फोटो सहित निवास और पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होगी।
6.
जमा अवधि
200 दिन
7.
जमा राशि
न्यूनतम राशि
:- रु. 5,000/- (और उसके बाद रु.1,000/- के गुणजों में).
अधिकतम राशि
:- रु. 500 लाख तक
8.
ब्याज दर
:- सामान्य जनता :- 9.05% प्रतिवर्ष
9.
ब्याज भुगतान
ब्याज का भुगतान केवल परिपक्वता के समय, तिमाही चक्रवृद्धि एवं मूलधन के साथ किया जाएगा। पहली दो तिमाहियों के लिए तिमाही चक्रवृद्धि की जाएगी और और चक्रवृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त राशि पर इन दो तिमाहियों के बाद, उपर्युक्त जमा अवधि के शेष बचे दिनों के लिए साधारण ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। परंतु खाते में ब्याज का भुगतान / जमा यथाप्रयोज्य टीडीएस के अधीन होगा।
10.
समय-पूर्व आहरण
समय-पूर्व आहरण के सभी मामलों में, ब्याज नियत दर पर नहीं अपितु साधारण सावधि जमा पर लागू कार्ड दर से 1% कम दर पर या वर्तमान दर पर, दोनों में से जो भी कम हो, उस अवधि के लिए देय होगा, जिस अवधि की तारीख तक जमा बैंक के पास रही है।
11.
जमा पर ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्ति की सुविधा
‘यूको डबल सेंचुरी’ सावधि जमा योजना के तहत जमा पर ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्ति की सुविधा, बैंक की अपनी सावधि जमा के एवज में ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगी।
12.
नामांकन
योजना के तहत नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
13.
नामांकिती / कानूनी वारिसों को भुगतान
जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, विद्यमान नियमों के अनुसार जमा की राशि का भुगतान नामांकिती / कानूनी वारिसों को किया जाएगा।
14.
भागीदार शाखाएँ
बैंक की सभी शाखाएँ योजनांतर्गत 'यूको डबल सेंचुरी' जमा खाते खोलने के लिए प्राधिकृत हैं।
15.
आवेदन पत्र
सावधि जमा के लिए निर्धारित वर्तमान आवेदन पत्र को योजनांतर्गत जमा स्वीकार करने के लिए उपयोग किया जाएगा। शाखाएँ निश्चित रूप से ग्राहक से एक वचन-पत्र प्राप्त करेंगी जिसमें लिखा रहेगा कि “मैंने “यूको डबल सेंचुरी” सावधि जमा योजना की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करता हूँ।”
16.
मीयादी जमा रसीद जारी करना
योजनांतर्गत शाखा सावधि जमा रसीद के हमारे सामान्य फार्म पर, प्राप्त जमा राशि के लिए सावधि जमा रसीद जारी करेगी। सावधि जमा योजना “यूको डबल सेंचुरी के अंतर्गत जारी” उल्लेख करनेवाली रबर की मोहर शाखाओं द्वारा अवश्य लगाई जाए।
17.
स्वत:नवीकरण
‘यूको डबल सेंचुरी’ सावधि जमा योजना के तहत स्वत:नवीकरण की अनुमति नहीं है। तथापि, ‘यूको डबल सेंचुरी’ के तहत खाता खोलने के समय जमाकर्ता से विशेष अनुदेश प्राप्त होने पर, परिपक्व राशि जमाकर्ता के बचत जमा खाते/चालू खाते में अंतरित की जा सकती है/परिपक्वता के समय प्रचलित कार्ड ब्याज दर पर कुछ अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है (अनुलग्नक I(बी) के रूप में प्रति संलग्न)।
18.
कर प्रभाव
लागू आयकर नियमों के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।
19.
अंतरणीयता
जमा अंतरणीय नहीं है। तथापि जमा को बिना किसी शुल्क के बैंक की वर्तमान प्रक्रिया के तहत एक ही नाम(मों) में एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकेगा।
20.
स्टाफ/भूतपूर्व स्टाफ सदस्यों के लिए विशेष लाभ
वरिष्ठ नागरिक/स्टाफ/भूतपूर्व स्टाफ की श्रेणियों में कोई प्रोत्साहन दर नहीं दी गई है:
श्रेणी
प्रयोज्य ब्याज दर
वरिष्ठ नागरिक *
9.05 %
स्टाफ सदस्य / भूतपूर्व स्टाफ सदस्य
9.05 %
21.
योजनांतर्गत जमा की स्वीकार्यता
योजना के अंतर्गत जमा राशि तभी स्वीकार की जाएंगी जब वे बैंक के लिए नई सावधि जमा के रूप में प्राप्त हुई हों। दूसरे शब्दों में, इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सावधि जमा राशि का समय-पूर्व विस्तार के माध्यम से सामान्य तरीके से नवीकरण नहीं किया जा सकता। जो विद्यमान सावधि जमाकर्ता परिवर्तन कर इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी वर्तमान जमा का समय-पूर्व भुगतान प्राप्त करके समय-पूर्व समाप्ति पर लागू दंड प्रभारों का भुगतान करना होगा। फिर भी, योजना की अवधि में परिपक्व होनेवाली कोई भी मौजूदा सावधि जमा इस योजना में पात्र हो सकती है क्योंकि वह योजना के तहत बैंक के लिए एक नई जमा होगी।
22.
सामान्य सावधि जमा के नियमों की प्रयोज्यता
इस योजना की विशेष शर्तों के अतिरिक्त योजनांतर्गत जमा, बैंक के सामान्य सावधि जमा नियमों के अनुसार शासित होगी।
23.
सीबीएस के तहत योजना कोड
सीबीएस प्रणाली के अंतर्गत एक अलग उत्पाद कोड प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सावधि जमा योजना “यूको डबल सेंचुरी के लिए जॉब कार्ड” परिचालित करेगा जिसमें योजना के परिचालन हेतु शाखाओं को सीबीएस में निर्धारित खाता खोलने के दिशानिर्देश दिए जाएंगे।
योजना के प्रचलित रहने की अवधि - यह योजना आम जनता के लिए दिनांक 10 जून, 2013 से शुरू होगी एवं 31 मार्च, 2014 तक लागू रहेगी।
फिर भी, बैंक को बिना कोई पूर्व सूचना दिए योजना को संशोधित करने, समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।
खाता खोलने की पात्रता - इस योजना के तहत पात्र जमाकर्ता वही होंगे जो बैंक में वर्तमान में उपलब्ध सावधि जमा योजना में पात्र जमाकर्ता हैं
के वाई सी (अपने ग्राहक को जानें) मानदंड - इन खातों के लिए खाता खोलने के केवाईसी मानदंड लागू हैं, अत: जमाकर्ता(ओं) के हाल के फोटो सहित निवास और पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होगी।
जमा की अवधि : 333 दिन
जमा की राशि
न्यूनतम राशि : रु. 5000/- (इसके बाद रु. 1000/- के गुणजों में) अधिकतम राशि : रु. 5 करोड़ तक
ब्याज दर - सामान्य जनता:-9.10% प्रतिवर्ष (तिमाही अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।) 09/09/2013 से संशोधित
ब्याज का भुगतान -केवल परिपक्वता के समय पर तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि सहित मूलधन के साथ ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
पहली तीन तिमाहियों के लिए तिमाही अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि पर तीन तिमाहियों के बाद उपर्युक्त जमा अवधि के शेष बचे दिनों पर सामान्य ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा। तथापि खाते में ब्याज का भुगतान / जमा लागू टीडीएस के अधीन होगा।
समय-पूर्व आहरण - समय-पूर्व आहरण के सभी मामलों में, ब्याज नियत दर पर नहीं अपितु साधारण सावधि जमा पर लागू कार्ड दर से 1% कम दर पर उस अवधि के लिए देय होगा, जिस अवधि की तारीख तक जमा बैंक के पास रही है।
जमा पर ऋण/ओवरड्राफ्ट - ‘यूको धन-लक्ष्मी सावधि जमा योजना’ पर ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्ति की सुविधा बैंक की अपनी सावधि जमाओं के एवज में ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगी।
नामांकन - योजना के तहत नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
नामांकिती / कानूनी वारिसों को भुगतान - जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, विद्यमान नियमों के अनुसार जमा की राशि का भुगतान नामांकिती / कानूनी वारिसों को किया जाएगा।
सहभागी शाखाएँ - योजनांतर्गत बैंक की सभी शाखाएं ‘यूको धन-लक्ष्मी’ जमा खाते खोलने के लिए प्रधिकृत की जाएंगी।
आवेदन पत्र - योजनांतर्गत जमा स्वीकार करने के लिए सावधि जमा हेतु मौजूदा आवेदन पत्र उपयोग में लाया जाएगा। शाखाएँ अनिवार्य रूप से ग्राहकों से वचन-पत्र प्राप्त करेंगी जिसमें उल्लेख होगा कि “मैंने यूको धन-लक्ष्मी सावधि जमा योजना के नियम एवं शर्तों को पढ़कर समझ लिया है और वे मुझे स्वीकार हैं।”
स्वत: नवीकरण - “यूको धन-लक्ष्मी सावधि जमा योजना” के तहत स्वत:नवीकरण की अनुमति नहीं है। तथापि, “यूको धन-लक्ष्मी” को खोलते समय जमाकर्ता के विशेष अधिदेश पर परिपक्वता राशि जमाकर्ता के बचत/चालू खाते में अंतरित की जा सकती है/ परिपक्वता के समय मौजूद ब्याज की निर्धारित दर पर कुछ अवधि के लिए नवीकृत की जा सकती है (अनुलग्नक II पर प्रति संलग्न)
कर प्रभाव - लागू आयकर नियमों के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी
अंतरणीयता - जमा अंतरणीय नहीं है। तथापि जमा को बिना किसी शुल्क के बैंक की वर्तमान प्रक्रिया के तहत एक ही नाम(मों) में एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकेगा।
स्टाफ /भूतपूर्व स्टाफ हेतु विशेष लाभ - विद्यमान मानदंडों के तहत निम्नांकित श्रेणियों के जमाकर्ताओं से प्राप्त जमा पर प्रोत्साहन ब्याज दर प्रदान की जाएगी। तदनुसार यूको धन-लक्ष्मी के तहत इन विशेष श्रेणियों के लिए लागू दरें निम्न प्रकार होंगी:
श्रेणी
लागू ब्याज दर
वरिष्ठ नागरिक*
9.10% + 0.50% यानी 9.35%
स्टाफ सदस्य / भूतपूर्व स्टाफ सदस्य
9.10% + 1.00% यानी 10.10%
भूतपूर्व स्टाफ सदस्य/वरिष्ठ नागरिक
9.10% + 1.25% यानी 10.35%
(*वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के लिए प्रोत्साहन दर केवल ` 1 करोड़ से कम की जमाओं पर लागू है।) भूतपूर्व स्टाफ / भूतपूर्व स्टाफ सदस्यों के लिए योजना के तहत उच्च दर की पात्रता पाने के लिए राशि में समग्रत: अधिकतम सीमा सदैव के समान अंतिम लाभ के साथ रु. 10 लाख होगी।
योजना के अंतर्गत जमा राशि स्वीकार करना - योजना के अंतर्गत जमा राशि तभी स्वीकार की जाएंगी जब वे बैंक के लिए नई सावधि जमा के रूप में प्राप्त हुई हों।
दूसरे शब्दों में, इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सावधि जमा राशि का समय-पूर्व विस्तार के माध्यम से सामान्य तरीके से नवीकरण नहीं किया जा सकता। जो विद्यमान सावधि जमाकर्ता परिवर्तन कर इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी वर्तमान जमा का समय-पूर्व भुगतान प्राप्त करके समय-पूर्व समाप्ति पर लागू दंड प्रभारों का भुगतान करना होगा।
फिर भी, योजना की अवधि में परिपक्व होनेवाली कोई भी मौजूदा सावधि जमा इस योजना में पात्र हो सकती हैं क्योंकि वह योजना के तहत बैंक के लिए एक नई जमा होगी।
सामान्य सावधि जमा नियमों का लागू होना - इस योजना की विशेष शर्तों के अतिरिक्त यूको डबल के तहत जमा, बैंक के सामान्य सावधि जमा नियमों के अनुसार शासित होगी।
This Term Deposit earns high interest and simultaneously offers overdraft facility through a Current Account. Cheque facility is available for withdrawal of money limited to 90% of the deposit. The drawals together with interest can be paid back in instalments, without affecting the growth of the deposit. This unique combination of fixed deposit with cheque facility comes as your true friend in meeting your emergency needs.
This deposit scheme is devised to invest the surplus fund that you may keep in your Savings Bank or Current Account. Under the scheme, the surplus fund is invested in short term deposits for 46 days, and then is either paid back or renewed, as desired by you. The deposit earns a high interest while retaining its liquidity. The periodical transactions can be automatic as per your instructions. By making use of your idle money, the scheme provides you an option to meet both your short term and long term requirements.
For all term deposits (domestic/NRE), from Senior Citizens of age 60 years and above and deposit amount of less than रु. 1 crore, an additional interest of 0.25 and 0.50 per cent over the normal rate of interest will be payable on maturity periods upto one year and above one year respectively. This will be applicable for fresh term deposits and renewals.
Verification of Age:
For the purpose of verification of age, at the time of opening a new term deposit account of a Senior Citizen, the branches should satisfy about the age by verifying any of the following documents :-
Secondary School Leaving Certificate indicating date of birth,
LIC Policy,
Voters Identity Card,
Pension Payment Order,
Birth Certificate issued by the competent authority,
Passport, or
Any other document acceptable to the branches
Renewal of Accounts of Senior Citizens
Once the age of a Senior Citizen is verified for accepting a term deposit under this special scheme, bank shall not seek proof of age for renewal of the deposit or for accepting subsequent term deposits from the same depositor under this special scheme.
Treatment of Joint Depositors
For term deposits from Senior Citizens jointly, with other person below the age of sixty years, under this special scheme, it has to be ensured that the name of the Senior Citizen is noted as the first name in the application for such deposits.
Automatic Transfer to Nominee
For this special deposit scheme for Senior Citizens, there will be automatic transfer of deposits to the nominees of such depositors in the event of death of the depositor.
Eligibility for Members of Staff
Branches may pay additional interest to our retired staff members, who are senior citizens on their fresh term deposits and on renewals of existing term deposits as follows:
Period of Deposit
Normal Staff Privilege
As a Senior Citizen
Total extra interest
All Terms
1%
0.25%
1.25%
There is no restriction in regard to the minimum amount. However, the amount of maximum deposit shall be equal to the Terminal benefits plus रु. 10 lacs per ex-staff member.
Senior Citizens also enjoy the following facilities :-
Waiver of Penalty for Premature Withdrawal :-
For all fresh term deposits and renewals under the Special Deposit Scheme for Senior Citizens, there will be no penal rate for premature withdrawal of term deposits. However, interest rate applicable in case of premature withdrawal of deposit will be the rate as prevailing at the time of opening the deposit account and as applicable for the period for which the deposit was actually kept with the bank.
Free Remittance Facility
All deposit holders under the Special Deposit Scheme for Senior Citizens will be offered free remittance facility up to रु. 5000/- (Rupees five thousand only) per month i.e. without payment of any commission. However, to avail of this free service, requisite funds to be remitted must be routed through the depositors Current or Savings account.
Loan Facility :
Depositors under this scheme will be eligible for loans as per Bank's guidelines.
For all these attractive deposit schemes, please contact your nearest UCO Bank branch.
कहीं भी बैंकिंग, स्थायी अनुदेश आदि अतिरिक्त सुविधाओं के साथ यूको सनशाइन आवर्ती जमा योजना उन ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए तैयार की गई है जो मासिक आधार पर एक प्रणालीबद्ध निवेश योजना बनाना चाहते हैं जिनमें अधिक राशि वापस मिले तथा एक विशिष्ट अवधि में एक पूर्व निर्धारित धनराशि जुटायी जा सके।
खाता कौन खोल सकता है
कोई व्यक्ति अपने नाम से या
दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त नाम से
नाबालिग की ओर से प्राकृतिक अभिभावक यानी पिता माता या न्यायालय से नियुक्त अभिभावक द्वारा
खाताधारक की आयु
5 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग- अपने माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिनिधित्व
खाता खोले जाने के दिन 18 वर्ष से अधिक लेकिन 65 वर्ष से अनधिक आयु के आवासी भारतीय
जमा की पद्धति
न्यूनतम मासिक किस्त रु. 500/- एवं उसके गुणजों में
अधिकतम मासिक किस्त रु. 10 लाख
जमा की अवधि
न्यूनतम 12 मासिक किस्त, उसके बाद 24 माह, 36 माह, 48 माह तथा 60 माह तक के ब्लॉक में
ब्याज दर
नयथाप्रयोज्य एवं सामान्य मीयादी जमा योजना से संबद्ध
नामांकन
यूएसआरडीएस खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
वरिष्ठ नागरिकों/ स्टाफ/भूतपूर्व स्टाफ के लिए विशेष सुविधाएं
बैंक की मीयादी जमा पर लागू ब्याज दर से अतिरिक्त ब्याज दर
ऋण
यूएसआरडीएस में जमा राशि के अधिकतम 90% का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
ऋण की न्यूनतम राशि, रु. 2500/- से कम नहीं होगी एवं कम से कम 6 मासिक किस्तें जमा की जा चुकी हों।
शर्तें
बैंक की वर्तमान आवर्ती जमा योजना पर लागू अन्य सभी शर्तें यूएसआरडीएस पर भी लागू हैं ।