कर संग्रहण सेवाएँ
यूको बैंक पूरे भारत में अपने चुनिंदा 308 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों जैसे कॉर्पोरेट कर, आयकर, होटल कर, संपत्ति कर, उपहार कर और व्यय कर के संग्रह की सुविधा प्रदान करता है, 1.6.2004 से ऑन-लाइन कर अकाउंटिंग सिस्टम (ओल्टास) के तहत कवर किए गए शाखाओं की विस्तृत सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
केवल ई-भुगतान मोड के माध्यम से प्रत्यक्ष करों का अनिवार्य भुगतान
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपनी अधिसूचना संख्या 34/2008 दिनांक 13.03.2008 के तहत 01.04.2008 से करदाताओं की निम्नलिखित श्रेणी के लिए ई-प्रणाली के माध्यम से करों का भुगतान अनिवार्य कर दिया था:
- एक कंपनी
- एक व्यक्ति (कंपनी के अलावा), जिस पर धारा 44AB के प्रावधान लागू होते हैं।
सभी यूको बैंक शाखाएं केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों की ओर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एकत्र करने के लिए अधिकृत हैं।
यूको बैंक, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में ई-बैंकिंग और इसकी चुनिंदा शाखाओं के माध्यम से राज्य बिक्री कर/व्यावसायिक कर के संग्रह की सुविधा प्रदान करता है। .