ऋण / अग्रिम
कार्यशील पूँजी वित्त:
- निधि आधारित ऋण सुविधाओं एवं निधि गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं के माध्यम से यूको बैंक आपके कारोबार(व्यापार/विनिर्माण) के रोज़मर्रा के परिचालन को वित्तपोषित करने हेतु कार्यशील पूँजी सुविधाएँ प्रदान करता है।
- निधि आधारित ऋण सुविधाएँ::
- नकद ऋण
- कार्यशील पूँजी मांग ऋण
- बिल भुनाई/ खरीद सुविधाएँ.
- लदान पूर्व ऋण : आईएनआर एवं मूल्यवर्गित विदेशी मुद्रा में निर्यात पैकिंग ऋण
- लदान पश्चात ऋण – विदेशी बिल भुनाई /खरीदना/परक्रामण
- 90 दिनों तक के लिए आधार दर पर देशी साखपत्र के एवज में बिल भुनाई
- रियायती मूल्य-निर्धारण पर निर्यातकों को यूको एक्सपो गोल्ड कार्ड सुविधा उपलब्ध है।
- गैर-निधि आधारित सुविधाएँ
- साख पत्र (आईएलसी/एफएलसी)
- बैंक गारंटी (वित्तीय /कार्यनिष्पादन)
- खरीदार ऋण की प्राप्ति हेतु चुकौती आश्वासन पत्र – हम अपने बैंक या अन्य बैंकों की विदेशी शाखाओं (हाँग काँग और सिंगापुर शाखाओं) से हमारे ग्राहकों को माल या अचल आस्तियों की प्राप्ति के लिए खरीदार ऋण उपलब्ध कराने हेतु चुकौती आश्वासन पत्र जारी करते हैं
- आपाती साख-पत्र (एसबीएलसी)
- आस्थगित भुगतान गारंटी (डीपीजी)
मीयादी ऋण :
यूको बैंक आपको दीर्घकालीन आधार पर आपकी परियोजना हेतु पूँजी माल/आस्ति सृजन के लिए परियोजना ऋण (ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड) या गैर-परियोजना ऋण की स्वीकृति कराने में आपकी सहायता करता है।
प्रमुख विशेषताएँ :- बैंक निम्नांकित के लिए निधि प्रदान करता है:
- नई विनिर्माण/औद्योगिक इकाइयों की स्थापना
- वर्तमान इकाइयों का विस्तार
- अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त उच्च लागत ऋणों का विनिमय
- नई विनिर्माण/औद्योगिक इकाइयों की स्थापना
- वर्तमान इकाइयों का विस्तार
- अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त उच्च लागत ऋणों का विनिमय
- भविष्य की प्राप्तियों की फैक्टरिंग
आधार संरचना वित्त :
निम्नांकित परियोजनाओं की निधि व्यवस्था- ऊर्जा निर्माण /संचार
- सड़कें, बंदरगाह एवं विमानपत्तन विकसित करना
- गैस, जल आदि की पाइपलाइन बिछाना/रख-रखाव करना
- एसईज़ेड एवं औद्योगिक पार्क की स्थापना
- दूरसंचार सेवाएँ
- सिंचाई परियोजनाएँ, जल उपचार संयंत्र, स्वच्छता अभियान
- मालगोदाम, शैक्षिक संस्थानों आदि का निर्माण
- विदेशी मुद्रा यानी खरीदार ऋण एवं ईसीबी में भी निधि प्राप्त कराई जा सकती है।
- निधि आधारित ऋण सुविधाएँ::
योजना के विस्तृत नियम एवं शर्तें:
योजना का नाम | ‘यूको कारपोरेट आवास ऋण योजना’ |
उद्देश्य | बैंक के कारपोरेट उधारकर्ताओं और अन्य कारपोरेट निकायों (सार्वजनिक एवं निजी लिमिटेड कंपनियां) के लिए एक नया आवास ऋण उत्पाद ‘यूको कारपोरेट आवास ऋण योजना’ के अंतर्गत कारपोरेट उधारकर्ताओं को रिहायशी इकाइयों/अतिथि गृह, उनके कार्मिकों हेतु ट्रांसिट होम की खरीद/निर्माण के लिए ऋण दिया जाता है। |
पात्रता | कारपोरेट: बैंक के कारपोरेट उधारकर्ता और अन्य कारपोरेट निकाय (सार्वजनिक एवं निजी लिमिटेड कंपनियां) बशर्ते वे निम्नांकित शर्तों को पूरा करें:
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सुविधा का प्रकार | मीयादी ऋण |
आय का मानदंड | लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार कंपनी पिछले तीन वर्षों से लाभार्जक हो। |
ऋण की प्रमात्रा | कोई अधिकतम सीमा नहीं |
मार्जिन | परियोजना लागत का 25% (न्यूनतम)। परियोजना लागत में स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण एवं दस्तावेजीकरण प्रभारों को शामिल नहीं किया जायेगा। ख) भूमि लागत को मार्जिन रूप में माना जाए। (भूमि की लागत का निश्चय बिक्री डीड से किया जाए। यदि बिक्री डीड 2 वर्ष से अधिक पुरानी हो तो बैंक के अनुमोदित मूल्यांकक से मूल्यांकन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।) ग) निर्माण के लिए पहले ही खर्च की गई राशि को प्रमाण की प्रस्तुति के अधीन मार्जिन के रूप में लिया जाए। |
चुकौती | छ: माह की अधिस्थगन अवधि सहित आवास की खरीद के मामले में 10 वर्ष (अधिकतम) तथा आवास निर्माण के मामले में 24 माह |
गारंटी | कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों की वैयक्तिक गारंटी |
प्रतिभूति | कंपनी के नाम में निहित संपत्ति पर संपार्श्विक प्रतिभूति का सृजन। आरओसी: बंधक किए गए ऋण-भार का कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण।
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ब्याज दर | जिन कारपोरेट में आंतरिक रेटिंग ए और उससे बेहतर है उनमें आधार दर + 2%(फ्लोटिंग) अन्य: आधार दर + 3% (फ्लोटिंग) |
दंडात्मक ब्याज | समान मासिक किस्त के भुगतान में एक माह या अधिक की देर होने पर, अतिदेय अवधि यानी नियत तिथि से लागू करके चूक की राशि पर 2% प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। |
प्रोसेसिंग शुल्क | उधारकर्ता ऋण राशि के 0.5% के बराबर प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करेगा। न्यूनतम रु. 1500/- अधिकतम रु. 15000/- |
चुकौती शुल्क | अन्य बैंकों से टेक-ओवर के मामलों सहित, निधि के स्रोत से निरपेक्ष न्यूनतम अवधि के निर्धारणों के बिना कोई पूर्व-चुकौती शुल्क नहीं लगाया जाएगा। |