पेंशन भुगतान / योजनाएँ
पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले से ही प्रक्रिया शुरू करनी होगी ।
इस प्रक्रिया में कर्मचारी को यूको बैंक की किसी भी में खाता खोलना होगा, यथा आवश्यक पति या पत्नी के साथ (जिसे अभी अनुमति है) और जिस विभाग से वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस विभाग को खाता संख्या उपलब्ध कराना होगा।
उन्हें पेंशन से संबंधित कागजातों में खाता विवरण भरना होगा। खाता खोलते समय सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को अपना आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी (यदि हो) देना होगा। पैन नंबर के माध्यम से पेंशनभोगी के टीडीएस का सही लेखा-जोखा किया जा सकेगा। आधार नंबर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
पीपीओ प्राप्त करने पर भावी पेंशनभोगी को उस शाखा से संपर्क करना होगा जहाँ से वे पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं। उन्हें एक वचनपत्र और जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भावी पेंशनभोगी से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने पर, शाखा / सीपीपीसी के स्तर पर डेटा प्रविष्टि का कार्य पूरा होने के बाद पेंशनभोगी के खाते में पेंशन जमा किया जाएगा।
पेंशनभोगी हर साल नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा बैंक में जमा केरगा ताकि बैंक पेंशन का भुगतान नियमित रूप से कर सके।
केंद्र सरकार का पेंशन (CPPC)केंद्रीय सिविल, रक्षा, दूरसंचार, डाक और रेलवे कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (CPPC) शाखा के माध्यम से किया जाता है, जो सोमालवार भवन, (प्रथम तल) माउंट रोड, एक्सटेंशन, नागपुर, महाराष्ट्र -440 001 फोन: 0712-2559919, 2559969, 2549910, 2541100 FAX: 0712-2541100 में अवस्थित है।
केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रपेंशनभोगी हमारे मूल्यवान और सम्मानीय ग्राहक हैं। बैंक उन्हें बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को महत्व देते हैं। देश के वरिष्ठ नागरिकों के रूप में, हम उनके बहुमूल्य योगदान की सरहाना करते हैं। सभी पेंशनभोगियों को बेहतर और शिकायत मुक्त सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, यूको बैंक ने पूरे देश में सभी पेंशन भुगतान शाखाओं को सीपीपीसी के माध्यम से भुगतान को केंद्रीकृत कर दिया है। सीपीसी सोमालवार भवन (प्रथम तल) माउंट रोड, एक्सटेंशन, नागपुर, महाराष्ट्र -440 001 PHONE: 0712-2559919, 2559969, 2549910, 2541100 FAX: 0712-2541100 में स्थित है।
यह हमारे बैंक से पेंशन आहरित करने वाले पेंशनभोगियों के पेंशन की गणना का कार्य करता है। संशोधित डीए, बकाए डीए सहित पेंशन भुगतान के मापदंडों में हुए बदलाव आदि का आकलन भी केंद्रीय रूप से किया जाता है। इसके अलावा सभी मानदंडों के अनुपालन किए जाने और जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने के अधीन सीपीपीसी के माध्यम से पेंशन का भुगतान सीधे ग्राहक के वैयक्तिक खातों में किया जाता है ।
CPPC में विशेषज्ञ अधिकारियों की पदस्थापना करते हुए हम हर श्रेणी के पेंशनभोगियों को सटीक पेंशन दिए जने से साथ – साथ पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रयासरत हैं।
पेंशनभोगि अपने शिकायतों के निवारण के लिए वे मुख्य प्रबंधक, सीपीपीसी को लिख सकते हैं और पेंशनभोगी [email protected] पर ईमेल के माध्य से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं|
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (JEEVAN PRAMAAN)भारत सरकार ने 10 नवंबर, 2014 को पेंशनभोगियों के लिए "जीवन प्रमाणन " एक "आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र" लॉन्च किया है। यह पहल पेंशनभोगियों द्वारा पेंशन सर्टिफिकेट या बैंक की किसी भी शाखा में अपनी सुविधानुसार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की मौजूदा प्रणाली के अतिरिक्त है।
पेंशनभोगी नजदीकी सीएससी केंद्र, बैंक शाखा या किसी भी सरकारी कार्यालय में जा सकते हैं, जिसका विवरण jeevanpramaan.gov.in पर " पता केंद्र " के तहत दर्ज किया गया है और अपने आधार नंबर और वास्तविक रूप से अपने जीवन प्रमाण पत्र को तथा अपने पेंशन बैंक खाते से संबंधित अन्य पेंशन विवरण को प्रमाणित कर सकते हैं।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को सही ढंग से प्रस्तुत करने के बाद पेंशनभोगी को उनके मोबाइल पर लेन-देन आईडी सहित एसएमएस प्राप्त होगा । पेंशनर अपने रिकॉर्ड के लिए इस लेन-देन आईडी से http://jeevanpramaan.gov.in/use से कंप्यूटर जनित जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
पेंशनरों से वास्तविक जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाना जारी रहेगा यदि वे देने चाहते हों।
चूंकि पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से आधार आधारित है, पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को केवल तभी प्रमाणित किया जा सकता है जब पेंशनभोगी का खाता उनके आधार नंबर के साथ जुड़ा हुआ हो।
यूको बैंक पूरे भारत में अपनी चुनिंदा - 1851- शाखाओं के नेटवर्क पर एनपीएस योजना संचालित करता है। इन शाखाओं की विस्तृत सूची देखने के लिए, यहाँ क्लिक करें
आवेदन पत्र- एनपीएस फॉर्म आवेदन
- एनपीएस फॉर्म अनुलग्नक I
- एनपीएस फॉर्म अनुबंध- II
नोट: जैसा कि यह एक सरकार है। भारत योजना के लिए, ग्राहकों को योजना में नवीनतम निर्देशों / संशोधन के लिए http://www.pfrda.org.in/ पर जाने की सलाह दी जाती है।
उन्होंने भारत सरकार ने मई 2015 में अटल पेंशन योजना (APY) शुरू की है। APY एक गारंटीकृत पेंशन योजना है और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित है।
UY बैंक APY संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए PFRDA के साथ पंजीकृत है। हमारे बैंक की सभी शाखाएँ APY के तहत आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं।
आवेदन पत्र अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)नोट: जैसा कि यह एक सरकार है। भारत योजना के लिए, ग्राहकों को योजना में नवीनतम निर्देशों / संशोधन के लिए http://www.pfrda.org.in/ पर जाने की सलाह दी जाती है।