UCO Tax Saver Deposit Scheme - 2006

यूको कर बचत जमा योजना - 2006

यूको टैक्स सेवर डिपॉज़िट स्कीम 2006 एक टर्म डिपॉज़िट स्कीम है जिसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से कम नहीं है और लॉक-इन अवधि 5 वर्ष है।

खाता कौन खोल सकता है-

  1. कोई व्यक्ति अपने लिए
  2. हिंदू अविभाजित परिवार;
  3. दो वयस्कों द्वारा संयुक्त रूप से या एक वयस्क और एक नाबालिग द्वारा संयुक्त रूप से, और धारकों में से किसी एक को या उत्तरजीवी को देय:

संयुक्त नामों में जमा के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत लाभ केवल जमा के पहले धारक को उपलब्ध होगा।

जमा की राशि -

न्यूनतम 100 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक)।

जमा की अवधि और परिपक्वता पर भुगतान -

योजना के तहत जमा की अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी।

यूको टैक्स सेवर योजना के अंतर्गत सावधि जमा पर ब्याज दर, जहां जमा को अनिवार्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाना है, 5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा के लिए दर होगी।

आयकर लाभ -

योजना के तहत जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक कटौती के लिए पात्र है (80सी के तहत पहले से उपलब्ध अन्य कटौतियों के साथ 1.5 लाख रुपये की कुल सीमा के अधीन)

नामांकन सुविधा- उपलब्ध

एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरण की अनुमति है। अंतर बैंक स्थानांतरण की अनुमति नहीं है।

जमा के विरुद्ध ऋण और सावधि जमा रसीद गिरवी रखना - अनुमति नहीं है

डुप्लिकेट सावधि जमा रसीद जारी करना - इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार डुप्लिकेट रसीदें जारी की जा सकती हैं।

ब्याज आय पर आयकर की प्रयोज्यता - इन सावधि जमाओं पर ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी होगा।

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