बैंक को स्वीकार्य कोई भी व्यक्ति बचत बैंक खाता खोल सकता है। बचत बैंक खाता परिचालक नियमों के अनुपालन हेतु सहमत होने पर, ग्राहक को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष संबंधित खाता खोलने वाले फार्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।
बैंक ऐसा खाता नहीं खोलेगा, जिसके फार्म में कोई क्रॉस निशान हो या किसी अन्य व्यक्ति के हाथ से हस्ताक्षर किए गए हो।
बचत बैंक खाता खुलवाते समय जमाकर्ता को पासपोर्ट आकार के दो फोटो (अंगूठे के निशान द्वारा खाता संचालन की स्थिति में तीन फोटो) जमा करने होंगे।
यदि जमाकर्ता आयकर निर्धारिती है तो बचत बैंक खाता खोलते समय उसे पैन/जीआईआर नंबर प्रस्तुत करना होगा अथवा यदि आयकर निर्धारिती नहीं है तो यथाप्रयोज्य फार्म संख्या 60/61 पर घोषणा देनी होगी।
नाबालिग की ओर से उसका बचत बैंक खाता उसके प्राकृतिक अभिभावक या पिता या माता अथवा न्यायलय द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा भी खोला जा सकता है। अभिभावक अपने संरक्षण में नाबालिग के नाम से खाता खोलेंगे तथा इस बात की घोषणापत्र देंगे कि समय-समय पर नाबालिग के खाते से आहरित की गई राशि का उपयोग नाबालिग के हित के लिए किया जाएगा।
आवश्यकता हो तो खाता खोलने के फार्म में दिए गए विवरण को तीसरे पक्ष के जरिए सत्यापित करवाने का बैंक को अधिकार है।
कोई भी व्यापार अथवा व्यवसाय संस्था अपने नियमों की अवहेलना कर बचत बैंक खाते नहीं खोल सकते हैं। तथापि क्लब, संघ, धर्मार्थ संस्था इत्यादि द्वारा खोले जाने वाले बचत बैंक खातें उनके नियमों, उपनियमों के सत्यापन के अधीन होंगे। इस प्रकार के खाते खोलने के पूर्व बैंक को उन नियमों की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
विभिन्न बचत बैंक खातों पर लागू केवाईसी अनुपालन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
बैंक की विशेष अनुमति बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा एकल रूप में एक से अधिक बचत बैंक खाते नहीं खोले जा सकते हैं। हालांकि, संयुक्त खाता किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ-साथ खोला जा सकता है। इसमें परिचालन का तरीका अवश्य निर्दिष्ट किया जाए।
10 वर्ष आयु के अवयस्क, जो पढ़ने और लिखने में सक्षम हों, उन्हें एकल रूप में खाता खोलने की अनुमति है।
अभिभावक द्वारा संचालित नाबालिग के खाते के मामले में नाबालिग के बालिग होते ही खाते के परिचालन संबंधी अभिभावक को प्राप्त अधिकार बंद हो जाएंगे। इस प्रकार के खातों में शेष धनराशि को अनन्य रूप से उस नाबालिग जो बालिग हो गया है की संपत्ति मानी जाएगी तथा सभी प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तत्कालीन नाबालिग को खाते से अकेले निकासी करने की अनुमति दी जाएगी।
बैंक में जमा किए गए नकद एवं चेक केवल संबंधित काउंटर को ही सौपे जाएंगे तथा संबंधित काउंटर से बाहरी किसी भी व्यक्ति को इन्हें प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
खाते से आहरणों की कुल संख्या, चेक या किसी अन्य माध्यम के द्वारा प्रति छमाही 51 से ज्यादा अथवा कोई ऐसी सीमा जो बैंक द्वारा निर्धारित की गई हो से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त आहरण करने पर बैंक द्वारा निर्णीत दर से सेवा शुल्क खाते से वसूला जाएगा।
बैंक के वर्तमान नियमानुसार प्रति छमाही बचत बैंक खातादार को मुफ्त में 20 पन्नों वाला चेकबुक दिया जाएगा तथा यह बैंक के निर्णयानुसार परिवर्तन के अधीन होगा। अतिरिक्त चेक पन्नों के लिए बैंक द्वारा निर्णीत सेवा शुल्क वसूला जाएगा। खाता खोलते समय ग्राहक चेकबुक के नहीं प्रयोग विकल्प को चुन सकते हैं।
खातेदार सावधानीपूर्वक नोट करें कि चेक जारी किए जाने के समय वह यह सुनिश्चित करें कि खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। खाते में निधियों के जमा होने की प्रत्याशा में चेक जारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा खातेदार की गलतियों जैसे पर्याप्त निधि का न होना/अनियमित रूप से चेक आहरित करना इत्यादि के कारण जारी किए गए चेक अस्वीकृत हो जाने पर बैंक द्वारा सेवा शुल्क वसूलने के अतिरिक्त देश के कानून के अंतर्गत दंड का प्रावधान है।
कटे-फटे, उत्तर दिनांकित, पुराना एवं अनियमित आहरित चेक के साथ असंगत मामलों के चेक पर भुगतान नहीं किया जाएगा। (चेक पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा)
किसी खाते में जमा करने के लिए जब चेक संग्रहण के लिए दिया जा रहा हो तो जमाकर्ता द्वारा उस पर क्रास का निशान लगाना आवश्यक है। खाते में जमा किया गया चेक यदि बिना भुगतान के वापस हो जाता है तो बैंक द्वारा निर्णीत दर से सेवा शुल्क और यथाप्रयोज्य ब्याज वसूला जाएगा।
लिखत जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट एवं लाभांश/ब्याज वारंट किसी खाते में जमा होने हेतु तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वह खाता समुचित केवाईसी मानदंडों से पूर्ण हो तथा इस तरह के लिखत खातेदार के पक्ष में अवश्य आहरित हो और उसे पृष्ठांकित न हो।
ग्राहक को अपने खाते में बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखना होगा। ग्राहक द्वारा खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखने में असफल होने पर बैंक द्वारा दंड लगया जा सकता है।
अंगूठे के निशान द्वारा खाता संचालन की स्थिति में, खाते से धन निकासी हेतु जमाकर्ता को स्वयं अपने पासबुक के साथ बैंक जाना होगा।
पासबुक खो जाने की स्थिति में, अगर डुप्लिकेट पासबुक की मांग की जाती है तो जमाकर्ता को डुप्लिकेट पासबुक के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।
पासबुक और चेकबुक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। चेकबुक प्राप्त करते समय जमाकर्ता को चेकबुक की पन्नों की गणना करनी चाहिए तथा कम होने की स्थिति में इसे बैंक के संज्ञान में लाना चाहिए। पासबुक और चेकबुक खातेदार के सुरक्षित कब्जे में रखा जाना चाहिए। इसके खोने की स्थिति में बैंक को तत्काल सूचित जाए।
14 दिनों के भीतर खाता बंद करने पर कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
यदि खाता 14 दिनों के बाद परंतु 12 माह के पहले बंद किया जाता है तो निर्धारित प्रभार लिया जाएगा।
यदि कोई खाता संतोषजनक रूप से संचालित नहीं किया जाता है तो पूर्व सूचना के साथ बैंक को उसे बंद करने का अधिकार होगा। ऐसे मामले में बैंक का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।
एकल वैयक्तिक खाते में ही केवल नामांकन स्वीकार किए जाएंगे।
इन नियमों में परिवर्तन अथवा परिवर्धन करने का अधिकार बैंक को है तथा ऐसे परिवर्तन एवं परिवर्धन खातेदारों के लिए बाध्यकारी होंगे।