यूको शिक्षा ऋण उन छात्रों को आवश्यकता-आधारित ऋण प्रदान करता है जो भारत और विदेश में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पाठ्यक्रम बिना किसी परेशानी के करना चाहते हैं और यह भारतीय नागरिकों के लिए आकर्षक आरओआई के साथ उपलब्ध है।
The प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम-विद्यालक्ष्मी)योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य पुरे भारत में मेधावी विद्यार्थिओं वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय बाधाएँ उनकी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने की राह में बाधा न बनें |
इस योजना में शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में प्रवेश लेने वाले छात्र शामिल होंगे।
पात्रता
पात्रता की मुख्य शर्ते निम्नलिखित हैं
1. छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए
2. खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं/ योग्यता आधारित प्रवेश के माध्यम से डिग्री/ डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए भारत में 860 क्यूएचआई में प्रवेश प्राप्त किया हो |
आयु सीमा
कोई न्यूनतम और अधिकतम आयु मानदंड नहीं है
ऋण की मात्रा
आवश्यकता आधारित ऋण
पात्रता पाठ्यक्रम
शीर्ष 860 गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों (QHEI) द्वारा संचालित स्नान्तक/ स्नान्तकोत्तर (मास्टर्स और पीएचसी) डिग्री और पीजी डिप्लोमा के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम |
संस्थानों के सूची
उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार
सुरक्षा
शून्य संपार्श्विक
मार्जिन
20% तक
ब्याज दर
8.10% से 9.55%
पुनर्भुगतान अवधि
स्थगन अवधि के बाद सभी श्रेणियों के ऋण के लिए 15 वर्ष (180 ईएम्आई)
पुनर्भुगतान अवकाश /अधिस्थगन अवधि
सभी श्रेणी के लिए अध्ययन पूरा होने के बाद 1 + वर्ष पाठ्यक्रम अवधि.
बीमा
शिक्षा ऋण लेने वालों के लिए समूह जीवन बीमा कवर योजना, ताकि ऋणदाता की आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में बकाया ऋण को कवर किया जा सके।
प्रसंस्करण शुल्क : Nil
संवितरण
आवश्यकतानुसार सीधे संस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से संवितरण |
शिक्षा ऋण के लिए गारंटी फण्ड योजना (सीजीएफएसईएल)
7.5 लाख तक की ऋण राशि के लिए 75% सीजीएफएसईएल लागू होगा |
ब्याज अनुदान
4.5 लाख रूपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय और 10 लाख रूपये तक सिखा ऋण वाले छात्रों के लिए पूर्ण ब्याज सब्सिडी |
8 लाख रूपये तक के लिए वार्षिक परिवारिक आय और 10 लाख रूपये तक के ऋण वाले छात्रों के लिए 3% ब्याज अनुदान |