योजना का नाम
यूको मासिक आय योजना
योजना लागू रहने की अवधि
योजना 16 दिसंबर, 2013 से प्रारंभ हो कर सामान्य मुद्रा जमा योजना में परिवर्तित की गई है।
खाता खोलने की पात्रता
योजनांतर्गत जमाकर्ता वहीं होंगे जो बैंक में वर्तमान में उपलब्ध सावधि जमा योजना के लिए पात्र जमाकर्ता हैं।
केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें)
इन खातों के लिए खाता खोलने के केवाईसी मानदंड लागू हैं, अत: जमाकर्ता(ओं) के हाल के फोटो सहित निवास और पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होगी।
जमा अवधि
5 वर्ष
जमा की राशि
- न्यूनतम राशि: रु. 50,000/- (और उसके बाद रु.100,00/- के गुणजों में).
- अधिकतम रशि: रु. 100 लाख तक.
ब्याज दर
सामान्य अवधि जमा के तहत 5 वर्ष की अवधि ब्याज दर लागु।
ब्याज भुगतान
मासिक ब्याज योजना - बिना किसी डिस्काउंटिंग के सामान्य ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा तथा 'यूको मासिक आय योजना ' खाता खोले जाने के अगले माह के प्रथम दिन जमा कर दिया जाएगा।
समय-पूर्व आहरण
समय-पूर्व आहरण के सभी मामलों में, ब्याज नियत दर पर नहीं अपितु साधारण सावधि जमा पर लागू कार्ड दर से 1% कम दर पर या वर्तमान दर पर, दोनों में से जो भी कम हो, उस अवधि के लिए देय होगा, जिस अवधि की तारीख तक जमा बैंक के पास रही है।
जमा के एवज में ऋण /ओवरड्राफ्ट
‘यूको मासिक आय योजना’ के अंतर्गत जमा पर ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्ति की सुविधा, बैंक की अपनी सावधि जमा के एवज में ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगी।
नामांकन
योजना के तहत नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
नामिती/कानूनी वारिसों को भुगतान
जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, विद्यमान नियमों के अनुसार जमा की राशि का भुगतान नामांकिती / कानूनी वारिसों को किया जाएगा।
भागीदार शाखाएँ
बैंक की सभी शाखाएँ योजनांतर्गत बैंक की सभी शाखाएँ योजनांतर्गतके खाते खोलने के लिए प्राधिकृत हैं।
आवेदन पत्र
सावधि जमा के लिए निर्धारित वर्तमान आवेदन पत्र को योजनांतर्गत जमा स्वीकार करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
शाखाएँ निश्चित रूप से ग्राहक से एक वचन-पत्र प्राप्त करेंगी जिसमें लिखा रहेगा कि “मैंने 'यूको मासिक आय योजना 'की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करता हूँ।”
स्वत: नवीकरण
‘यूको मासिक आय योजना’ के तहत स्वत:नवीकरण की अनुमति नहीं है।
तथापि,‘यूको मासिक आय योजना’ के तहत स्वत:नवीकरण की अनुमति नहीं है। के तहत खाता खोलने के समय जमाकर्ता से विशेष अनुदेश प्राप्त होने पर, परिपक्व राशि जमाकर्ता के बचत जमा खाते/चालू खाते में अंतरित की जा सकती है/परिपक्वता के समय प्रचलित कार्ड ब्याज दर पर कुछ अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
कर प्रभाव
लागू आयकर नियमों के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।
अंतरणीयता
‘यूको मसिक आय योजना’ अंतरणीय नहीं है।
तथापि जमा को बिना किसी शुल्क के बैंक की वर्तमान प्रक्रिया के तहत एक ही नाम(मों) में एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकेगा।
वरिष्ठ नागरिक/कर्मचारी/भूतपूर्व कर्मचारी/ वरिष्ठ नागरिक एवं भूतपूर्व कर्मचारी के लिए विशेष लाभ –
विद्यमान मानदंडों के तहत विभिन श्रेणियों के जमाकर्ताओं से प्राप्त जमा पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
योजनांतर्गत जमा की स्वीकृति –
योजना के अंतर्गत जमा राशि तभी स्वीकार की जाएंगी जब वे बैंक के लिए नई सावधि जमा के रूप में प्राप्त हुई हों।
दूसरे शब्दों में, इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सावधि जमा राशि का समय-पूर्व विस्तार के माध्यम से सामान्य तरीके से नवीकरण नहीं किया जा सकता। जो विद्यमान सावधि जमाकर्ता परिवर्तन कर इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी वर्तमान जमा का समय-पूर्व भुगतान प्राप्त करके समय-पूर्व समाप्ति पर लागू दंड प्रभारों का भुगतान करना होगा।
फिर भी, योजना की अवधि में परिपक्व होनेवाली कोई भी मौजूदा सावधि जमा इस योजना में पात्र हो सकती है क्योंकि वह योजना के तहत बैंक के लिए एक नई जमा होगी।
सामान्य सावधि जमा के नियमों की प्रयोज्यता –
इस योजना की विशेष शर्तों के अतिरिक्त योजनांतर्गत जमा, बैंक के सामान्य सावधि जमा नियमों के अनुसार शासित होगी।
सीबीएस के अंतर्गत उत्पाद कोड
सीबीएस प्रणाली के अंतर्गत एक अलग उत्पाद कोड प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
इसके अलावा प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ‘यूको मसिक आय योजना’ प्रौके लिए “जॉब कार्ड” परिचालित करेगा जिसमें योजना के परिचालन हेतु शाखाओं सीबीएस में निर्धारित खाता खोलने के दिशानिर्देश दिए जाएंगे।
अधिदेश फार्म यहाँ से डाउनलोड करें
