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  • केंद्रीय सरकार पेंशन

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/मंत्रालयों/विभागों को पेंशन भुगतान

पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

इस प्रक्रिया में कर्मचारी को यूको बैंक की किसी भी शाखा में खाता खोलना होगा, यदि आवश्यक हो तो पति या पत्नी के साथ (जिसकी अभी अनुमति है) और उस विभाग को खाता संख्या प्रदान करनी होगी जिससे वह सेवानिवृत्त होता है।

उसे पेंशन के कागजात में खाते का विवरण भरना होगा। खाता खोलते समय सेवानिवृत्त व्यक्ति को अपना आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) देनी होगी। पैन नंबर पेंशनभोगी के टीडीएस का सही लेखा-जोखा करने में सहायक होगा । आधार नंबर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

पीपीओ प्राप्त करने पर संभावित पेंशनभोगी को उस शाखा से संपर्क करना होगा जहां से पेंशन प्राप्त करना है। उसे वचनपत्र और जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। संभावित पेंशनभोगी से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर, शाखा/सीपीपीसी में डेटा प्रविष्टि के पूरा होने के बाद, पेंशन पेंशनभोगी के खाते में जमा की जाएगी।

बैंक द्वारा लगातार पेंशन भुगतान करने हेतु पेंशनभोगी को प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है।

केंद्र सरकार की पेंशन

केंद्रीय सिविल, रक्षा, दूरसंचार, डाक और रेलवे पेंशन का भुगतान केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) शाखा के माध्यम से किया जाता है, जो सोमालवार भवन, (प्रथम तल) माउंट रोड, एक्सटेंशन, नागपुर, महाराष्ट्र - 440 001 फोन : 0712-2559919, 2559969, 2549910, 2541100 फ़ैक्स: 0712-2541100 में उपलब्ध है।

केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी)

पेंशनभोगी हमारे मूल्यवान और योग्य ग्राहक हैं। बैंक उन्हें सर्वोत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को महत्व देते हैं। देश के वरिष्ठ नागरिकों के रूप में, हम उनके बहुमूल्य योगदान को पहचानते हैं। सभी पेंशनभोगियों को बेहतर और शिकायत मुक्त सेवा प्रदान करने की दृष्टि से, यूको बैंक ने पूरे देश में सीपीपीसी से सभी पेंशन भुगतान शाखाओं में पेंशन भुगतान को केंद्रीकृत कर दिया है। सीपीपीसी सोमालवार भवन (प्रथम तल), माउंट रोड, एक्सटेंशन, नागपुर, महाराष्ट्र -440 001 फोन: 0712-2559919, 2559969, 2549910, 2541100 फैक्स: 0712-2541100 में स्थित है।

यह हमारे बैंक से पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों के लिए पेंशन की गणना करता है। संशोधित डीए, डीए के बकाया आदि सहित पेंशन भुगतान मानकों में बदलाव भी केंद्रीय रूप से किए जाते हैं। इसके अलावा, सभी अनुपालनों को पूरा करने और जीवन प्रमाण पत्र की प्राप्ति के अधीन सीपीपीसी के माध्यम से सीधे व्यक्तिगत ग्राहक खातों में जमा की जाती है।

सीपीपीसी में विशेष अधिकारियों के समूह के सृजन के माध्यम से, हम सभी श्रेणी के पेंशनभोगियों को समय पर और सही पेंशन भुगतान करने के साथ-साथ पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रयासरत हैं।

पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए वे मुख्य प्रबंधक, सीपीपीसी को लिख सकते हैं और पेंशनभोगी हमें cppcna@ucobank.co.in पर ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (जीवन प्रमाण)

भारत सरकार ने 10 नवंबर, 2014 को पेंशनभोगियों के लिए "जीवन प्रमाण" एक "आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र" का शुभारंभ किया है। यह पहल पेंशनभोगियों द्वारा अपनी सुविधानुसार पेंशन संवितरण शाखाओं या बैंक की किसी भी शाखा में भौतिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की मौजूदा प्रणाली के अतिरिक्त है।

पेंशनभोगी अपने नजदीकी सीएससी केंद्र, बैंक शाखा या किसी सरकारी कार्यालय में जा सकते हैं जिसका विवरण http://jeevanpramaan.gov.in/ पर "लोकेट सेंटर" के तहत दिया गया है और अपना/अपनी आधार नंबर और अपने पेंशन बैंक से संबंधित अन्य पेंशन विवरण देकर तत्काल अपना/अपनी जीवन प्रमाण पत्र को बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित कर सकते हैं।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, पेंशनभोगी को उसका/उसकी मोबाइल पर ट्रांजेक्सन आईडी वाला एक एसएमएस प्राप्त होगा। पेंशनभोगी अपने रिकॉर्ड के लिए इस ट्रांजेक्सन आईडी का उपयोग करके http://jeevanpramaan.gov.in/ से कंप्यूटर जनित जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। पेंशनभोगियों द्वारा पसंद किए जाने पर उनका भौतिक जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाना जारी रहेगा।

चूंकि पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से आधार आधारित है, पेंशनभोगी द्वारा जमा किए गए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को तभी प्रमाणित किया जा सकता है जब पेंशनभोगियों के खातों को उनके आधार नंबर से जोड़ा जाए।

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